Wednesday, 19 February 2025

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अचानक नहीं चलेगा बुलडोजर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अचानक नहीं चलेगा बुलडोजर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के ऊपर अचानक बुलडोजर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अवैध निर्माण को अचानक से नहीं तोड़ा जाएगा। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को तोड़ने के बड़े-बड़े अभियान चलाए जो हैं। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार वालों ने ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ को बाबा का बुलडोजर नाम दे रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक बाबा का बुलडोजर नहीं चलाने का बड़ा फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है यह बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले में तय किया गया है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण तोड़ने से पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। अवैध निर्माण को तोड़ने के 15 दिन पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बड़े फैसले का लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को इन निर्देशों पर तुरंत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जारी किए हैं निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, सभी विकास प्राधिकरणों और नगर विकास विभाग को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उप्र. आवास विकास परिषद’ व राजीव गुप्ता मामले में पारित आदेशों का हवाला देते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि, अवैध निर्माण ढहाने या अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित्त प्राधिकरणों और नगर निकायों को नियमों का पालन करना होगा। किसी भी अभियान से 15 दिन पहले ऐसे लोगों को नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस में स्पष्ट बताना होगा कि कितना निर्माण अवैध है। इसके बाद विधि व्यवस्था के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अवैध निर्माण ढहाने से पहले अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नोटिस में निर्माणकर्ता को यह भी बताना होगा कि उसका निर्माण किस वजह से गिराया जा रहा है और उसका कितना हिस्सा नियमों के विपरीत है। उसे यह भी बताना अनिवार्य होगा कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान के मुताबिक पास किए गए नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं कराया गया है। UP Hindi News

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