UP News : उत्तर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया वालों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई है। इस नई पॉलिसी से इंफ्लुएंसर की मौज होने वाली है, वहीं आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को उम्रकैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की है। सोशल मीडिया की इस नई पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपये देगी योगी सरकार
आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने इसे पास कर दिया है। X, यू ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इंफ्यूलेसर को फॉलोअर्स की संख्या मुताबिक हर महीने योगी सरकार पैसा देगी। बस इसकी एक खास शर्त होगी। दरअसल योगी सरकार उन इंफ्यूलेसर को पैसा देगी जो यूपी सरकार का प्रचार प्रसार करेगा। इसके लिए पहले उन्हें सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर कभी यूपी सरकार को लगा कि कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगा विज्ञापन UP News
इसके लिए योगी सरकार ने सोशस मीडिया की नई पॉलिसी के तहत 4 कैटेगरी बनाई है। फॉलोवर के हिसाब से उन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए तक मिल सकते है। यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से चार कैटेगरी रखी गई है। इन्हें 8, 7,6 और 4 लाख रुपये हर महीने देने की योजना बनाई है। यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी। तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे।
देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्रकैद की सजा दी जा सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमा भी दायर हो सकता है।
चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ा है
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीर हो गई है। चुनाव के बाद हुई बैठकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर काम करने वाली है। पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि नेता सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं का बढ़-चढ़कर प्रचार और प्रसर करना है। UP News
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