Friday, 18 October 2024

UP Nikay chunav निकाय चुनाव लड़ने वालों को झटका, अभी करना होगा इंतजार

UP Nikay chunav: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने…

UP Nikay chunav निकाय चुनाव लड़ने वालों को झटका, अभी करना होगा इंतजार

UP Nikay chunav: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने झटका दिया है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर ​पंचायत का चुनाव लड़ने वालों को अभी 20 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक को 20 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है।

UP Nikay chunav

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए, दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी। सरकार की तरफ से मंगलवार को कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा गया था। इस पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने समय देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को नियत की थी।

मामले में याची का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।

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