योगी सरकार का बड़ा फैसला : अब हर अंडे पर होगी एक्सपायरी डेट
उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) लिखना अनिवार्य होगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
क्या होगा नया नियम?
पशुपालन विभाग के अनुसार अब:
* हर अंडे पर पैकिंग/उत्पादन की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा।
* बिना लेबल वाले अंडों को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
* नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई
विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले उत्पादकों और व्यापारियों के अंडे नष्ट किए जा सकते हैं। या उन पर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त (नाट फिट फार ह्यूमन कंजम्पसन) का लेबल लगाया जाएगा। यह फैसला इसलिए जरूरी है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार पहले खाद्य सुरक्षा नियमों का सही पालन नहीं हो रहा था तथा उपभोक्ताओं को भी अंडों की ताजगी और सुरक्षा की जानकारी नहीं होती थी। कई मामलों में पुराने अंडे भी बाजार में बेचे जा रहे थे। इसलिए यह कदम जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
अंडे कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं?
रिसर्च के अनुसार 30डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 2 हफ्ते तक सुरक्षित, तथा 2-8डिग्री सेंटीग्रेड (फ्रिज में): करीब 5 हफ्ते तक सुरक्षित रह सकता है। इससे साफ है कि सही स्टोरेज बेहद जरूरी है। अंडों को सब्जियों के साथ नहीं रखा जा सकता (तापमान अलग चाहिए)। उत्तर प्रदेश में फिलहाल केवल आगरा और झांसी में ही पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं। ऐसे में छोटे व्यापारियों के लिए नियम लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाजार में खराब और पुराने अंडों की बिक्री पर रोक लगाएगा। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता देगा। लेकिन व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती भी बढ़ाएगा।
UP News : उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
क्या होगा नया नियम?
पशुपालन विभाग के अनुसार अब:
* हर अंडे पर पैकिंग/उत्पादन की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा।
* बिना लेबल वाले अंडों को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
* नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई
विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले उत्पादकों और व्यापारियों के अंडे नष्ट किए जा सकते हैं। या उन पर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त (नाट फिट फार ह्यूमन कंजम्पसन) का लेबल लगाया जाएगा। यह फैसला इसलिए जरूरी है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार पहले खाद्य सुरक्षा नियमों का सही पालन नहीं हो रहा था तथा उपभोक्ताओं को भी अंडों की ताजगी और सुरक्षा की जानकारी नहीं होती थी। कई मामलों में पुराने अंडे भी बाजार में बेचे जा रहे थे। इसलिए यह कदम जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
अंडे कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं?
रिसर्च के अनुसार 30डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 2 हफ्ते तक सुरक्षित, तथा 2-8डिग्री सेंटीग्रेड (फ्रिज में): करीब 5 हफ्ते तक सुरक्षित रह सकता है। इससे साफ है कि सही स्टोरेज बेहद जरूरी है। अंडों को सब्जियों के साथ नहीं रखा जा सकता (तापमान अलग चाहिए)। उत्तर प्रदेश में फिलहाल केवल आगरा और झांसी में ही पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं। ऐसे में छोटे व्यापारियों के लिए नियम लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाजार में खराब और पुराने अंडों की बिक्री पर रोक लगाएगा। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता देगा। लेकिन व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती भी बढ़ाएगा।












