गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज
Uttar Pradesh News
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:41 AM
Uttar Pradesh News नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला से विवाद के बाद उसपर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बड़बोले गालीबाज नेता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बड़बोले नेता की की पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वह एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट करता हुआ दिखता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए दायर याचिका खारिज की
श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान को खतरा बताकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। जिसमें सुरक्षा की गुहार कोर्ट से लगाकर पुलिस फोर्स के साथ में होने से अपने रुतबा को बनाने की योजना थी। लेकिन उसके सुरक्षा के लिए दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।Uttar Pradesh News in hindi
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं बदलेगी सुप्रीम कोर्ट
नोएडा के 93 बी के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पौधारोपण करना त्यागी को भारी पड़ गया। एक महिला ने उसके पौधारोपण पर एतराज किया था। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ अभद्रता की और गालीगलौज करते हुए मारपीट भी किया। जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब श्रीकांत ने अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस सुरक्षा की याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से इत्तफाक रखती है और उसे बदलना नहीं चाहती है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जिसने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया और इंसान को महत्व नहीं दिया ऐसे आदमी को सरकार से अपनी जान के लिए सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं मिल सकता।