दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को क्या बड़ा तोहफा दिया है ? सरकार के इस फैसले से किन कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है और महंगाई भत्ते की नई दर कब से लागू होगी ?
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UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। शासनादेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के बकाये और नवंबर के वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
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प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से 7 नवंबर 2026 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया गया। इसके मुताबिक, राज्य सरकार के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को अब 63 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले कर्मचारियों को 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले का लाभ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारक भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के दायरे में शामिल होंगे।
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शासनादेश में महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के एरियर का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में किया जाएगा। वहीं, नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नवंबर के वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जबकि पिछले चार महीनों का बकाया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उनके खाते में जमा किया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर भुगतान की अलग व्यवस्था तय की गई है। शासनादेश के मुताबिक, बकाया राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 प्रतिशत अंशदान भी जमा किया जाएगा।
शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के एरियर का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है, जिनकी सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। इसके अलावा एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी इस व्यवस्था में शामिल होंगे। अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। :
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