Karnataka elections: नड्डा दिखाएंगे भाजपा की ‘विजय संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:04 PM
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Karnataka elections: बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा शनिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक में पार्टी की नौ दिवसीय ‘विजय संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा विजयपुरा से शुरू होगी और पूरे राज्य से होकर गुजरेगी।

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राज्य विधानसभा के चुनाव में अब चूंकि लगभग चार महीने ही बचे हैं, लिहाजा भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यादगिर और कलबुर्गी की यात्रा के दो दिन बाद शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर कर्नाटक के इन जिलों में करोड़ों रुपये की सिंचाई, पेयजल और राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की और घुमंतू जनजाति लंबानी को हक्कू पत्र (भूमि के स्वामित्व का हक) का वितरण किया। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी करुणाकर खासले ने एक बयान में कहा कि नड्डा शनिवार सुबह एक विशेष विमान से कलबुर्गी पहुंचेंगे। इसके बाद, वह विजयपुरा में ज्ञान योगाश्रम जाएंगे और श्री सिद्धेश्वर महास्वामीजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इसके बाद, भाजपा अध्यक्ष विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए नागाथाना विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जो 29 जनवरी तक जारी रहेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यात्रा के दौरान घर-घर दस्तक और भाजपा सदस्यता अभियान चलाए जाने के साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी का आधार मजबूत करने पर जोर रहेगा। अगले नौ दिनों के लिए आयोजित इस राज्यव्यापी यात्रा के दौरान भाजपा ने एक करोड़ से अधिक नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा के प्रदेश महासचिव और विधानपरिषद के पूर्व सदस्य सिद्दराजू ने कहा, हमारी पार्टी के 224 निर्वाचन क्षेत्रों के 312 मंडलों में 39 संगठनात्मक चुनावी जिले हैं। कर्नाटक में 58,186 बूथ हैं। यह विजय संकल्प यात्रा पूरे राज्य में एक समय में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के अभियान में केंद्र में पांच कार्यक्रम हैं, जिनमें घर-घर दस्तक अभियान के तहत दो करोड़ लोगों तक पहुंचना, घर-मालिकों की अनुमति से दीवारों पर चित्र उकेरना, डिजिटल वॉल पेंटिंग बनाना, सदस्यता अभियान और लाभार्थियों के साथ बातचीत करना शामिल है। सिद्दराजू ने बताया कि परिवार के सदस्यों को पार्टी के समर्पित फोन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भाजपा का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश स्थानों पर, पार्टी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद का आयोजन भी करेगी।

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Swati Maliwal Case : पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज बरामद की

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Jan 2023 08:41 PM
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Swati Maliwal Case : नयी दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल से एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटने की कथित घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Swati Maliwal Case

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मालीवाल फुटपाथ पर इंतजार कर रहीं हैं और एक कार चालक उनसे कार में बैठने को कहता है।

मालीवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार ने उनके साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटा। उनका दावा है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था, तभी वाहन चालक ने कार आगे बढ़ा दी।

सामने आई वीडियो में मालीवाल को यह कहते सुना जा सकता है कि आप मुझे कहां छोड़ोगे। मुझे घर जाना है। मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इसके बाद वह दूर हट जाती हैं और कार चली जाती है जबकि कार चालक कुछ देर बाद फिर लौटता है और मालीवाल को कार में बैठने को कहता है।

पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के हुई घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी पहचान दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 वर्षीय हरीश चंद्र के तौर पर हुई है।

आयोग की प्रमुख ने कहा कि वह कंझावला की घटना के मद्देनजर दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थीं। घटना के वक्त उनकी टीम उनसे कुछ दूर थी।

दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) चंदन चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि गश्ती वाहन ने तड़के करीब 3:05 बजे एम्स के सामने मालीवाल को देखा और उनसे पूछा कि क्या वह किसी परेशानी में हैं।

उनके अनुसार, मालीवाल ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उस कार का पता लगाया गया और कार चालक चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया।

चौधरी ने बताया कि महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से बयान), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग) और 509 (शब्द, मुद्रा या कार्य के माध्यम से महिला के शील भंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

National : आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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National : आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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calendar01 Dec 2025 01:06 AM
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National News : नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को कहा कि आपराधिक मामलों में जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को आमजन की पहुंच के लिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

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आरोप पत्र को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि आरोप पत्र को वेबसाइट पर साझा करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के विपरीत होगा। पीठ ने कहा कि आरोप पत्र एक ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ नहीं है और इसे ऑनलाइन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि आमजन को यह जानने का अधिकार है कि कौन अभियुक्त है और किसने संबंधित अपराध किया है। उच्चतम न्यायालय पत्रकार सौरव दास की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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