Google महिलाओं के नेतृत्व वाले शुरुआती स्तर के स्टार्टअप में निवेश पर देगी ध्यान

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:25 AM
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Google: नयी दिल्ली। गूगल अपने 75,000 करोड़ रुपये के ‘भारत डिजिटलीकरण कोष’ के जरिए महिलाओं के नेतृत्व वाले शुरुआती स्तर के स्टार्टअप में निवेश पर ध्यान देगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह कहा।

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इंटरनेट तक किफायती पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने 10 अरब डॉलर (करीब 75,000 करोड़ रुपये) का भारत डिजिटलीकरण कोष (आईडीए) शुरू किया है। गूगल आईडीएफ के जरिए कंपनी ने जियो में 7.73 फीसदी हिस्सेदारी 4.5 अरब डॉलर में और भारती एयरटेल में 1.2 फीसदी हिस्सेदारी 70 करोड़ डॉलर में खरीदी है।

गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर एवं उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा कि हमारे आईडीएफ निवेश के हिस्से के रूप में आगे जाकर हम शुरुआती स्तर की कंपनियों को समर्थन देंगे जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कंपनी ने स्पीच प्रौद्योगिकी, वॉइस एवं वीडियो सर्च जैसी कृत्रिम मेधा आधारित कई परियोजनाओं की घोषणा की है।

गुप्ता ने बताया, ‘‘कृत्रिम मेधा की मदद से लिखित सामग्री को तुरंत ही वीडियो में बदला जा सकेगा, अंग्रेजी से किसी भाषा में व्यापक रूप से अनुवाद भी संभव होगा।’’

कंपनी ने भारत के 773 जिलों से स्पीच आंकड़े एकत्रित करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की घोषणा भी की है। इन आंकड़ों की मदद से कंपनी अपने भाषा अनुवाद और सर्च प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाएगी।

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VISA fraud: फ्रांस दूतावास से 64 लोगों के शेंगेन वीजा संबंधी दस्तावेज गायब

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VISA fraud
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 10:53 AM
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VISA fraud: नयी दिल्ली। फ्रांस दूतावास से ऐसे 64 लोगों की शेंगेन वीजा से संबंधित फाइल गायब हो गई हैं, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी किया गया था। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

VISA fraud

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित वीजा धोखाधड़ी मामले में यहां फ्रांसीसी दूतावास के दो पूर्व कर्मचारियों समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि दूतावास के वीजा विभाग के पूर्व कर्मचारियों शुभम शौकीन और आरती मंडल ने जनवरी से मई के बीच अन्य लोगों के साथ साजिश रचकर धोखाधड़ी से उन लोगों को वीजा जारी किए जो उसके पात्र नहीं थे। वीजा संबंधी मंजूरी देने के लिए उन्होंने लोगों से कथित तौर पर प्रति वीजा 50 हजार रुपये लिए और 32,00,000 रुपये कमाए।

अधिकारियों ने बताया कि शौकीन और मंडल ने एक जनवरी से छह मई के बीच वीजा संबंधी 484 फाइल पर काम किया, जिसमें से 64 फाइल उन लोगों से जुड़ी थी जिनके कथित तौर पर देश छोड़कर जाने का खतरा अधिक था। इनमें पंजाब के युवा किसान या बेरोजगार लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले कभी विदेश यात्रा नहीं की और जो शेनेगन वीजा हासिल करने के पात्र नहीं थे।

एजेंसी को संदेह है कि मंडल और शौकीन ने कथित तौर पर अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के सबूत मिटाने के लिए वीजा विभाग से दस्तावेज व फाइल नष्ट कर दीं।

सीबीआई ने इस सिलसिले में गत शुक्रवार को दिल्ली, पटियाला, गुरदासपुर और जम्मू में छापेमारी की थी। इस दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और संदिग्ध पासपोर्ट आदि बरामद किए गए।

एजेंसी ने प्राथमिकी में जम्मू-कश्मीर के नवजोत सिंह, पंजाब के चेतन शर्मा और सतविंदर सिंह पुरेवाल पर फर्जी दस्तावेज देकर वीजा हासिल करने का आरोप लगाया है।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा , ‘‘ आरोप है कि उक्त आपराधिक साजिश के तहत पंजाब और जम्मू के आवेदकों ने कथित तौर पर बेंगलुरू की एक कंपनी द्वारा तैयार किए गए फर्जी पत्र बेंगलुरू में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास के सामने पेश किए ताकि उन्हें फ्रांस के पोर्ट-ली-हार्वी में नौकरी करने के लिए प्रवेश वीजा जारी किए जाएं।’’

एजेंसी ने आरोप लगाया कि शौकीन और मंडल ने फ्रांस के दूतावास में वीजा विभाग के प्रमुख को जानकारी दिए बिना व उनकी मंजूरी लिए बिना वीजा जारी किए और प्रत्येक वीजा के लिए 50 हजार रुपये लिए।

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MP News: मनोज बाजपेयी को ‘चरसी, गंजेड़ी’ कहने के मामले में MP HC ने खारिज की केआरके की याचिका

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MP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 01:50 PM
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MP News: इंदौर। सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर मशहूर अदाकार मनोज बाजपेयी को ‘चरसी और गंजेड़ी’ कहने के आरोप का सामना कर रहे फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।

MP News

बाजपेयी द्वारा केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में दर्ज कराया गया मानहानि का मुकदमा रद्द कराने को दायर याचिका उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दी है कि इन विवादास्पद संबोधनों का इस्तेमाल 53 वर्षीय अभिनेता की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए पहली नजर में पर्याप्त प्रतीत होता है।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केआरके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर याचिका 13 दिसंबर को खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सबूतों की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कथित ट्वीट बाजपेयी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से किए गए थे या नहीं और मुकदमे के मौजूदा पड़ाव पर इस बात का निर्णय सीआरपीसी के उक्त प्रावधान के तहत अदालत को हासिल शक्तियों के इस्तेमाल से नहीं किया जा सकता।

एकल पीठ ने मुकदमे से जुड़े कथित ट्वीट की भाषा पर गौर करने के बाद कहा कि यह स्पष्ट है कि ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ के विवादास्पद संबोधन बाजपेयी सरीखे अभिनेता की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए पहली नजर में पर्याप्त हैं।

गौरतलब है कि केआरके ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जिला अदालत के नौ जुलाई को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

"पद्मश्री" से सम्मानित बाजपेयी ने आपराधिक शिकायत के तौर पर जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से अलग-अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई 2021 को दो ट्वीट कर उन्हें ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहा था।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस के दौरान केआरके के वकील ने उक्त आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इनमें से एक ट्विटर हैंडल ‘‘केआरके बॉक्स ऑफिस’’ 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद नामक शख्स को ‘‘घोषणा या समझौता विलेख’’ के जरिये बेचा जा चुका है और बाजपेयी के बारे में कथित ट्वीट किए जाने के वक्त केआरके इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।

केआरके की ओर से उच्च न्यायालय में कहा गया कि उन्होंने बाजपेयी या भारतीय फिल्म जगत के किसी भी अन्य कलाकार का अपमान करने के इरादे भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। 47 वर्षीय फिल्म समीक्षक की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि कथित ट्वीट की भाषा और शब्दावली को लेकर बाजपेयी की ओर से अनावश्यक रूप से आपत्ति जताई जा रही है।

बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने सोमवार को बताया कि उनके मुवक्किल इंदौर की जिला अदालत में केआरके के खिलाफ दायर मुकदमे में अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। जोशी ने बताया कि मुकदमे में जिला अदालत में 17 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होनी है।

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