मानसून से पहले लोक निर्माण विभाग की तगड़ी तैयारी, अब नाव से पार होगी यमुना

Yamuna River
Delhi News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:21 AM
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Delhi News : मानसून की दस्तक के साथ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते लोक निर्माण विभाग ने बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगे पांटून पुलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी बरसात से पहले ये पुल अस्थायी रूप से हटाए जा रहे हैं, ताकि संभावित बाढ़ और तेज जलधारा में पुलों को नुकसान न पहुंचे।

हर साल अक्टूबर में लगाए जाते हैं ये तीन पुल

तीन पांटून पुलों एतमादपुर, शाहजहांपुर और छांयसा को हर साल अक्टूबर में लगाया जाता है ताकि किसानों को खेतों से घर तक फसल लाने और रबी की बुवाई के समय सुविधाजनक रास्ता मिल सके। लेकिन 15 जून के बाद जब हरियाणा में वर्षा शुरू हो जाती है और ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है तो पुलों के कैप्सूल बह जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें हटाना अनिवार्य हो जाता है।

अब नाव से तय होगा यमुना पार का सफर

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पुल हटाने की प्रक्रिया के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब ठेकेदार किसी भी समय इन पुलों को हटाने का कार्य शुरू कर सकता है। पंटून पुलों के हटने के बाद यमुना पार करने के लिए आम लोगों और किसानों को मोहना पुल या स्थानीय नावों का सहारा लेना होगा। प्रशासन ने सलाह दी है कि लोग सुरक्षित घाटों से ही नदी पार करें और नाव चलाने वाले लाइसेंस प्राप्त घाट संचालकों की सेवाएं लें। इस व्यवस्था का उद्देश्य न केवल जन-सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि नदी की तेज धाराओं में किसी भी अप्रिय दुर्घटना को टालना भी है। यह सावधानी भरा कदम हर साल दोहराया जाता है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को किसी बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़े। Delhi News

दिल्ली की सड़कों से विदाई को तैयार 62 लाख वाहन! होगी डिजिटल पहरेदारी

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locationभारत
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calendar21 Jun 2025 05:21 PM
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Delhi News : वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक बड़ा फैसला लागू करने जा रही है। 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध न केवल दिल्ली बल्कि पूरे NCR क्षेत्र में पंजीकृत ऐसे वाहनों पर लागू होगा।

ANPR कैमरों से होगी निगरानी

दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा चुके हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र पहचानेंगे। इस तकनीक से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम के तहत आने वाले पुराने वाहनों को ईंधन न मिले। शेष पेट्रोल पंपों पर भी 30 जून तक कैमरे लगाए जाने का लक्ष्य है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो सूचना तुरंत कमांड सेंटर और परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम को भेजी जाएगी। टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर सकती है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी लागू होगा यदि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलते पाए जाते हैं।

NCR के अन्य शहरों में भी लागू होगी व्यवस्था

यह सख्ती जल्द ही दिल्ली से सटे एनसीआर के 5 उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होगी। यहां ANPR कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक लगाए जाएंगे जबकि शेष एनसीआर जिलों को यह प्रणाली स्थापित करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। इन क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2026 से ईंधन प्रतिबंध लागू होगा।

दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहन भी होंगे चिह्नित

CAQM के तकनीकी सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर बाहर से पंजीकृत पुराने वाहन भी चलते हैं, जो प्रदूषण में बराबर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे वाहनों की पहचान भी इस प्रणाली से की जाएगी और उन्हें भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में 62 लाख ऐसे वाहन हैं, जो अपनी निर्धारित परिचालन अवधि पूरी कर चुके हैं। इनमें सबसे अधिक लगभग 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। पूरे NCR में करीब 44 लाख ऐसे वाहन हैं, जो प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक हैं। Delhi News

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calendar21 Jun 2025 05:21 PM
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ANPR कैमरों से होगी निगरानी

दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा चुके हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र पहचानेंगे। इस तकनीक से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम के तहत आने वाले पुराने वाहनों को ईंधन न मिले। शेष पेट्रोल पंपों पर भी 30 जून तक कैमरे लगाए जाने का लक्ष्य है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो सूचना तुरंत कमांड सेंटर और परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम को भेजी जाएगी। टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर सकती है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी लागू होगा यदि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलते पाए जाते हैं।

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यह सख्ती जल्द ही दिल्ली से सटे एनसीआर के 5 उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होगी। यहां ANPR कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक लगाए जाएंगे जबकि शेष एनसीआर जिलों को यह प्रणाली स्थापित करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। इन क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2026 से ईंधन प्रतिबंध लागू होगा।

दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहन भी होंगे चिह्नित

CAQM के तकनीकी सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर बाहर से पंजीकृत पुराने वाहन भी चलते हैं, जो प्रदूषण में बराबर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे वाहनों की पहचान भी इस प्रणाली से की जाएगी और उन्हें भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में 62 लाख ऐसे वाहन हैं, जो अपनी निर्धारित परिचालन अवधि पूरी कर चुके हैं। इनमें सबसे अधिक लगभग 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। पूरे NCR में करीब 44 लाख ऐसे वाहन हैं, जो प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक हैं। Delhi News

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