दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए आया नया फरमान, बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

इस तारीख तक जमा करना होगा प्रस्ताव
जारी निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों की ओर से जमीन आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा। साथ ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी प्रबंधकों को 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा है। जारी आदेश के अनुसार अगर कोई स्कूल समय से प्रस्ताव जमा नहीं करता है तो उसका कोई भी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि शिक्षा निदेशालय उसके प्रस्ताव को मंजूरी न दे दे।अधिकारी की ओर से की जाएगी जांच
इसके साथ ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निर्देश में साफ कहा है कि दिल्ली के निजी स्कूलों की तरफ से भेजे प्रस्तावों की जांच निदेशक की तरफ से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के जरिए की जाएगी। जांच के दौरान अगर स्कूल की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं करेगा। वहीं बिना अनुमति के किसी भी शुल्क में वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उस निजी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।अघोषित CM बन गई हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संभाला मोर्चा
ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।अगली खबर पढ़ें
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इसके साथ ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निर्देश में साफ कहा है कि दिल्ली के निजी स्कूलों की तरफ से भेजे प्रस्तावों की जांच निदेशक की तरफ से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के जरिए की जाएगी। जांच के दौरान अगर स्कूल की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं करेगा। वहीं बिना अनुमति के किसी भी शुल्क में वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उस निजी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।अघोषित CM बन गई हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संभाला मोर्चा
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