ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ की तीन ग्रेटर नोएडा पॉलिसी के तहत प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न करने पर वाईएमसीए क्लब, केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल व स्वागत रेस्टोरेंट पर 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के खाते में जमा कराने को कहा गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर के नेतृत्व में टीम ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क टू स्थित वाईएमसीए क्लब का जायजा लिया। मौके पर कूड़े का ढेर मिला। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिसके चलते वाईएमसीए पर 22000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर सतीश अधाना, सुपरवाइजर परमात्मा चौहान व एनजीओ एआईआईएलएसजी के प्रतिनिधि प्रशांत शर्मा की टीम ने बिल्डर्स एरिया में स्थित केआर मंगलम स्कूल का निरीक्षण किया। यहां भी कूड़े का ढेर मिलने पर 24,500 रुपये का जुर्माना लगाया। सेक्टर पी टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित स्वागत रेस्टोरेंट पर भी कूड़े का निस्तारण न करने पर 7500 रुपये का जुर्माना लगाया। तीनों संस्थाओं से जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट केआर वर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।
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