Greater Noida: उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डरों ने रेरा के आदेशों का अनुपालन नहीं किया। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। रेरा ने बिल्डरों से आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने और जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।
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उत्तर प्रदेश रेरा की 111वीं प्राधिकरण बैठक सोमवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई। प्राधिकरण ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ बिल्डर आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस पर रेरा ने अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा खरीदारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अर्थदंड लगाने का फैसला लिया।
नियमों के मुताबिक, रेरा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने का प्राविधान है। रेरा ने बिल्डरों से अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अर्थदंड की धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कराया जाएगा। रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि रेरा घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध कड़े फैसले ले रहा है। रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। रेरा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।
बिल्डर का नाम/ जुर्माना (रुपये में)
गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड – 62,13,500
एलीगेण्ट इन्फ्राकॉन प्रा. लि. – 7,93,290
रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. – 3,12,000
यूनिबेरा डेवलपर्स प्रा. लि. – 6,31,230
केवी डेवलपर्स प्रा. लि. – 6,67,950
थ्रीसी ग्रीन डेवलपर्स प्रा. लि. – 42,20,550
सन सिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. – 47,515
अंतरिक्ष इंजीनियर्स प्रा. लि. – 6,98,360
अंतरिक्ष रियलटेक प्रा. लि. – 8,90,990
अनिल गुप्ता – 9,02,635
आईडिया बिल्डर्स प्रा. लि. – 6,80,680
गार्डेनिया डेवलपर्स एम्स प्रा. लि. – 7,57,050
लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. – 9,60,750
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