Noida News : बिल्डर कंपनी बनाकर सुपर ठग बने नोएडा के सुपरटेक बिल्डर समूह के मालिक आर.के. अरोड़ा का काला चिट्ठा प्रकाश में आया है। ED द्वारा कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट में इस सुपर ठग आर.के. अरोड़ा को 164 करोड़ रुपये की ठगी व धोखाधड़ी का दोषी माना गया है।
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आपको बता दें कि सुपरटेक बिल्डर कंपनी के मालिक आर.के. अरोडा इन दिनों जेल में बंद हैं। लंबी पूछताछ के बाद प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने आर.के. अरोड़ा को 27 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को ED ने आर.के. अरोड़ा के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट 100 पेज की है।
क्या है चार्जशीट में ?
धोखाधड़ी, ठगी व घर खरीदारों के साथ चीटिंग करने के मामले में ईडी की एक टीम ने दिल्ली के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की कोर्ट में आर.के. अरोड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। आरोप पत्र में अदालत से आग्रह किया गया है कि आर के अरोड़ा के विरुद्ध मुकदमा चलाने के ठोस सबूत मौजूद हैं। चार्जशीट में सुपरटेक समूह के आठ अन्य सहयोगियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। 100 पेज के आरोप पत्र में कहा गया है कि आर. के. अरोड़ा और उसकी कंपनी ने 700 से अधिक घर खरीदारों के साथ धोखधडी करके 164 करोड़ रुपये से अधिक की की ठगी की है। इस ठगी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हरियाणा व मेरठ के मामले शामिल हैं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा और वकील मोहम्मद फैजान खान ने चार्जशीट में कहा कि ईडी आर.के. अरोड़ा के विरुद्ध दर्ज 36 FIR की जांच कर रही है।
कैसे कैसे हुई ठगी
ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में सुपरटेक बिल्डर कंपनी के मालिक आर.के. अरोड़ा व उसके निदेशकों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 100 पेज की चार्जशीट में आर.के. अरोड़ा का पूरा काला चिट्ठा दर्ज किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक सुपरटेक कंपनी ने रियल एस्टेट की परियोजनाएं घोषित करके उन परियोजनाओं में फ्लैट बुक करके सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्रित किए। उस पैसे को प्रोजेक्ट में ना लगाकर अपने व अपने परिवार के ऐशो आराम पर खर्च किया तथा कुछ राजनेताओं व अफसरों को मोटी मोटी घूस देकर सरकारी जमीन अलॉट कराते रहे। जिन घर खरीदारों ने फ्लैट खरीदने के लिए पैसा जमा कराया था उन्हें ना तो फ्लैट ही मिले और न ही उनका पैसा वापस किया गया। चार्जशीट में ईडी ने साफ कहा है कि सुपरटेक बिल्डर ने आम जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है, इस कारण ना तो आर-के- अरोड़ा जमानत दी जा सकती है और ना ही मुकदमे से मुक्त किया जा सकता है।
28 को होगी अगली सुनवाई
ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट के बाद विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आर.के. अरोड़ा के मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए तय कर दी है। कानून के जानकारों का कहना है कि 28 अगस्त को अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। कानून के जानकार मानकर चल रहे हैं कि आर.के. अरोड़ा को अदालत से राहत मिलना बेहद मुश्किल है। ईडी ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र करके ही चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पेश किए गए आरोप व सबूत इतने गंभीर हैं कि सुपरटेक बिल्डर के मालिक आर के अरोड़ा को लंबी सजा मिलने की पूरी संभावना है।
सुपरटेक से बना सुपर ठग
नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सुपरटेक कंपनी के मालिक आर.के. अरोड़ा को जानते हैं। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिल्डर का कारोबार करने वाला आर के अरोड़ा इतना बड़ा ठग निकलेगा। उसके जानकार अब उसे आर. के. अरोड़ा के नाम से नहीं बल्कि सुपर ठग के नाम से बुलाते हैं। जिन 700 घर खरीदारों को आर के अरोड़ा ने ठगा है उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अब उनके फ्लैट अथवा पैसों का क्या होगा ? Noida News
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