Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (YEIDA) के किसानों के लिए लंबे समय बाद एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 18 जून को होने जा रही प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में आबादी शिफ्टिंग के 88 प्रस्तावों और बैकलीज के 289 मामलों पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। वर्षों से लंबित इन मामलों का निपटारा होने से हजारों किसानों को राहत मिल सकती है।
वर्षों से अटकी आबादी शिफ्टिंग को मिल सकती है मंजूरी
YEIDA के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों के किसान वर्षों से आबादी स्थानांतरण (शिफ्टिंग) की मांग कर रहे हैं। अब जब शासन ने शिफ्टिंग से जुड़े मानकों को स्पष्ट कर दिया है और बोर्ड को निर्णय लेने का अधिकार सौंपा है, तो यह बैठक किसानों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। प्राधिकरण की ओर से गठित एसीईओ समिति ने सभी 88 मामलों की विस्तृत जांच कर ली है और किसानों की आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण भी कर दिया गया है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही गांवों में आबादी शिफ्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
289 बैकलीज मामलों पर भी होगा निर्णय
केवल आबादी ही नहीं बल्कि 289 बैकलीज (Backlease) मामलों को भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इन मामलों में वर्षों से निर्णय टलते रहे हैं, लेकिन इस बार प्राधिकरण अधिकारियों ने पूरी तैयारी के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, जिन किसानों की आबादी प्राधिकरण के नियोजित क्षेत्र में आती है, उन्हें गांव की पेरीफेरी रोड के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। इसका लाभ सिर्फ स्थानीय मूल निवासियों को ही मिलेगा।
OTS योजना फिर से होगी शुरू
बैठक में One-Time Settlement (OTS) योजना को दोबारा शुरू करने पर भी मुहर लग सकती है। यह योजना उन आवंटियों के लिए राहत लेकर आएगी, जिन पर दंडात्मक ब्याज की भारी राशि बकाया है। YEIDA के CEO डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज देने का आदेश पहले ही आ चुका है, लेकिन कई आवंटी कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर भुगतान से बचते रहे। नतीजतन उन पर भारी दंडात्मक ब्याज लग गया।
OTS स्कीम लागू होते ही उन्हें यह ब्याज माफ किया जाएगा, जिससे वे केवल मूल राशि या न्यूनतम ब्याज के साथ भुगतान कर सकेंगे। योजना का लाभ ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत सभी प्रकार के आवंटियों को मिलेगा। Greater Noida News