Public Examination Bill 2024 : अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वालों की खैर नहीं होगी। दिन पर दिन बढ़ते नकल के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने के लिए तैयार हो गई है। जिसके लिए सरकार की ओर से आज (05 फरवरी) को ‘लोक परीक्षा विधेयक, 2024’ पेश किया।
आरोपियों को होगी 10 साल की जेल
पेश किए गए इस विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़ी अपराध के रोकथाम के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिनमें आरोपियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने जैसे कई प्रावधान रखे गए है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। जिसके बाद कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस्स दन में पेश किया।
साठगांठ में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई
संसद में पेश किए गए लोक परीक्षा विधेयक, 2024 में संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, इसमें विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। यह कमेटी कम्प्यूटर की मदद से परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस कानून के दायरे में UPSC, SSB, RRB, बैंकिंग, NEET, JEE, CET और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं को रखा जाएगा।
माफियाओं पर लगेगी लगाम
लोक परीक्षा विधेयक, 2024 के मुताबिक किसी कैंडिडेट की जगह पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करा रहा सर्विस प्रोवाइडर गलत काम में पकड़ा जाता है तो उस पर भी एक करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा चार साल तक परीक्षा को आयोजित करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
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