Sunday, 27 April 2025

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा,प्रदूषण रोकने के लिए आदेश

Pollution : दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण (Pollution) की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिससे जनता की सेहत…

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा,प्रदूषण रोकने के लिए आदेश

Pollution : दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण (Pollution) की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिससे जनता की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदूषण (Pollution) को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यह कदम बेहद जरूरी है।

प्रदूषण (Pollution) को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण (Pollution) की स्थिति चिंताजनक है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग होते हैं जो सड़कों पर काम करते हैं। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को प्रदूषण (Pollution) मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरण हर किसी के पास नहीं हो सकते हैं, और यही कारण है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

हरित पटाखों पर पुनर्विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि हरित पटाखे वायु प्रदूषण (Pollution) में न्यूनतम कमी करते हैं, तब तक पिछले आदेशों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है और इस गंभीरता को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। अदालत ने यह आदेश इस आधार पर दिया कि समय-समय पर पारित आदेशों में यह दर्शाया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए।

गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। अदालत ने तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई न की जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वह इस क्षेत्र का दौरा कर एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करें। यह मामला तब सामने आया जब पर्यावरण मामलों के न्यायमित्र के. परमेश्वर ने इस क्षेत्र में हो रही पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से स्पष्ट है कि पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण (Pollution) को नियंत्रित करने के लिए सख्त और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।Pollution :

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