Friday, 22 November 2024

बड़ी खबर : मनीष सिसोदिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आएंगे जेल से बाहर

Delhi News : शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।…

बड़ी खबर : मनीष सिसोदिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आएंगे जेल से बाहर

Delhi News : शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी है, तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद थे। बताया जा है मनीष सिसोदिया अब जेल बाहर आएंगे। बता दें कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है।

Delhi News

इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रखा था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल  इससे पहले हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देना एक नियम

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले फैसला सुनाते हुए कहा,’जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेला खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की समय आ गया है कि अदालतें इस बात को समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक सजा है’

तीन शर्तों पर मिली सिसोदिया को जमानत Delhi News

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तीन शर्तों पर जमानत मिली है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना है। इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार पेश करने पड़ेंगे। वहीं, तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। साथ ही हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी।

26 फरवरी 2023 से जेल में थे बंद

आपको बताते चले की दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।

अचानक गायब हुई महिला, पति से QR कोड के जरिए मांगी फिरौती, पुलिस ने खोली पोल

ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।

देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें।

Related Post