Bus Accident : राष्ट्रपति मुर्मू ने खरगोन बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया

Murmu
President Murmu expressed grief over the death of people in Khargone bus accident
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:48 AM
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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंगलवार को हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

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राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किया गया संदेश

राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति मुर्मू के हवाले से ट्वीट कर कहा कि खरगोन, मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

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New Delhi : मणिपुर हिंसा पर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते केंद्र सरकार में बैठे लोग : रमेश

हादसे में गई 15 की जान, 25 जख्मी

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंगलवार की सुबह एक यात्री बस के पुल से गिर जाने के कारण 15 लोगों की मौत हो गयी। इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गये। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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New Delhi : मणिपुर हिंसा पर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते केंद्र सरकार में बैठे लोग : रमेश

Ramesh 1
People sitting in central government cannot run away from responsibility on Manipur violence: Ramesh
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:26 AM
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर की हालिया हिंसा को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।

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हाईकोर्ट को एसटी की सूची में बदलाव का आदेश देने का अधिकार नहीं

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की एक टिप्पणी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में मणिपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जो किया है, वह आश्चर्यजनक है। रमेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। उन्होंने जो खबर साझा की है, उसके मुताबिक न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि उच्च न्यायालय को अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव करने के लिए निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

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तीन मई को पूरे राज्य में भड़की थी हिंसा

मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर’ (एटीएसयूएम) की ओर से तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी, जो रातों रात पूरे राज्य में फैल गई थी। मणिपुर की कुल आबादी में मेइती समुदाय की 53 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का अनुमान है। इस समुदाय के लोग मुख्यत: इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी सहित अन्य आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत के करीब है। वे मुख्यत: इंफाल घाटी के आसपास स्थित पहाड़ी जिलों में रहते हैं। हिंसा के कारण 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। जबकि 23 हजार से अधिक लोगों ने सैन्य छावनियों और राहत शिविरों में शरण ले रखी है।

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मेइती समुदाय को आरक्षण दिये जाने का विरोध

उल्लेखनीय है कि जनजातीय लोग 27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मेइती समुदाय को आरक्षण दिये जाने का विरोध कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार को चार हफ्तों के अंदर केंद्र को एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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The Kerala Story : हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 15 को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court to hear on 15th against High Court's order
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 09:15 PM
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नई दिल्ली। विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टेारी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया।

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केरल हाईकोर्ट फिल्म पर रोक लगाने से मना कर दिया

जब पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले में आदेश पारित किया है तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तब पीठ ने कहा कि हम इसे सोमवार 15 मई को लेंगे।

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फिल्म में किसी पूरे समुदाय के लिए कुछ आपत्तिजनक नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इसके ट्रेलर में किसी पूरे समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उसने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है। इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ठीक पाया है। गत शुक्रवार को रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।