तलाकशुदा कामकाजी महिला को बच्चा गोद लेने से रोकना विकृत मानसिकता : अदालत

Bombay
Perverse mindset to stop divorced working woman from adopting child: Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:18 AM
bookmark
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी तलाकशुदा महिला को इस आधार पर बच्चा गोद लेने की अनुमति न देना कि वह कामकाजी है और बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएगी, ‘मध्यकालीन रूढ़िवादी मानसिकता’ को दर्शाता है।

Bombay High Court

Asad Ahmed Encounter : असद एनकाउंटर पर क्या बोली उमेश पाल की मां और पत्नी

हाईकोर्ट ने दी भांजी को गोद लेने की इजाजत

मंगलवार को पारित आदेश में उच्च न्यायालय ने 47 साल की एक तलाकशुदा महिला को उसकी चार साल की भांजी को गोद लेने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एकल अभिभावक (सिंगल पेरेंट) कामकाजी होने के लिए बाध्य है। किसी एकल अभिभावक को इस आधार पर बच्चों को गोद लेने के लिए अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता कि वह कामकाजी है। उच्च न्यायालय ने पेशे से शिक्षिका शबनमजहां अंसारी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अंसारी ने भूसावल (महाराष्ट्र) की एक दीवानी अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने मार्च 2022 में एक नाबालिग बच्ची को गोद लेने की उसकी अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वह तलाशुदा और कामकाजी महिला है। अंसारी ने अपनी बहन की बेटी को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी।

Bombay High Court

Asad Ahmed Encounter : दोपहर 12.30 से 1 बजे के बीच में हुआ असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर

निचली अदालत का नजरिया विकृत और अन्यायपूर्ण

दीवानी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि, अंसारी एक कामकाजी महिला होने के साथ-साथ तलाकशुदा है, इसलिए वह बच्ची पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएगी और बच्ची का उसके जैविक माता-पिता के साथ रहना ज्यादा उपयुक्त है। दीवानी अदालत के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अंसारी ने कहा था कि निचली अदालत का इस तरह का दृष्टिकोण विकृत और अन्यायपूर्ण है।

गोद लेने वाली महिला तलाकशुदा और कामकाजी

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अंसारी का अनुरोध ठुकराने के लिए निचली अदालत द्वारा दिया गया कारण व्यर्थ और बेबुनियाद है। न्यायमूर्ति गोडसे ने कहा कि निचली अदालत द्वारा की गई यह तुलना कि बच्ची की जैविक मां गृहणी है और गोद लेने की अर्जी देने वाली संभावित दत्तक मां (अकेली अभिभावक) कामकाजी है, परिवारों को लेकर मध्यकालीन रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है। पीठ ने कहा कि जब कानून एकल माता-पिता को दत्तक माता-पिता होने के योग्य मानता है, तो निचली अदालत का ऐसा दृष्टिकोण कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

Himachal Pradesh : हमीरपुर में एक मकान में आग लगने से शिक्षक की मौत

Hp
Teacher died due to fire in a house in Hamirpur
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 05:29 AM
bookmark
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)। हमीरपुर जिले के नादौन अनुमंडल में एक मकान में आग लगने से सरकारी स्कूल के 57 वर्षीय शिक्षक की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Himachal Pradesh

Atiq Ahmad Son Encounter : माफिया अतीक का बेटा असद और बमबाज गुलाम एनकाउंटर में ढेर

शार्ट सर्किट से लगी घर में आग

नादौन थाने के प्रभारी योग राज चंदेल ने बताया कि बृहस्पतिवार को तड़के करीब साढ़े तीन बजे सनाही ग्राम पंचायत के छैलाली गांव में अशोक कुमार के घर में आग लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि आग बिजली का शार्ट सर्किट होने से लगी।

दमकल की गाड़ियां आने से पहले ही हो गई थी कुमार की मौत

उन्होंने बताया कि कुमार एक कमरे में सो रहे थे। बगल के कमरे में सो रही उनकी पत्नी सुनीता ने आग देखकर शोर मचाया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कुमार की मौत हो गई।

बेटे के एनकाउंटर की ख़बर सुनकर दहाड़े मार मारकर रोया माफिया अतीक

Himachal Pradesh

अगले साल रिटायर होने वाले थे शिक्षक

नायब तहसीलदार कांगू बलवंत ठाकुर ने बताया कि घटना के बाद कुमार की पत्नी को तत्काल 25,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई। कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कश्मीर-हमीरपुर में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वह अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

ED/CBI : नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने लालू की बेटी चंदा से की पूछताछ

Chanda
ED interrogates Lalu's daughter Chanda in land exchange case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 04:19 PM
bookmark
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव का बयान दर्ज किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

ED/CBI

Atiq Ahmad माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को 14 दिन की रिमांड

लालू के चार बच्चों से ईडी दर्ज कर चुकी है बयान

सूत्रों ने बताया कि चंदा यादव बृहस्पतिवार को एजेंसी के समक्ष पेश हुईं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराया। लालू प्रसाद के नौ बच्चों में से अभी तक चार बच्चों के ईडी बयान दर्ज कर चुकी है। ईडी ने बुधवार को उनकी बेटी रागिनी यादव और मीसा भारती से पूछताछ की थी। लालू के बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मध्य दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ की गई है। एजेंसी ने मार्च में चंदा यादव, उनकी बहनों रागिनी यादव, हेमा यादव और पूर्व राजद विधायक अबू दोजाना के पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), रांची और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी भी की थी। ईडी ने मामले में सोमवार को तेजस्वी यादव से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया था। तेजस्वी यादव की बहन एवं सांसद मीसा भारती से भी ईडी ने 25 मार्च को इस मामले में पूछताछ की थी, उसी दिन तेजस्वी सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे।

ED/CBI

UP Nikay Chunav 2023 : लखनऊ में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर क्या संदेश देना चाह रही सपा और सुभासपा, जानिए इसके मायने

सीबीआई कर चुकी है लालू राबड़ी से पूछताछ

दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में मामले में कार्रवाई शुरू की। सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की, जबकि ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के खिलाफ जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।