Delhi News : UPSC उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Delhi News / नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में असफल एक उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्नपत्रों की उसकी उत्तरी पुस्तिकाओं को उनके मॉडल उत्तरों के साथ दिखाए जाने की मांग की है।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उम्मीदवार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है जब जनहित में इस तरह के खुलासे की आवश्यकता हो, जो इस मामले में नहीं है। इससे पहले यह याचिका एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी।
एक इंजीरियरिंग स्नातक याचिकाकर्ता ने यूपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और उसमें वह सफल रहा था तथा उसके बाद उसने मुख्य परीक्षा दी लेकिन उसमें असफल घोषित किया गया। इसके बाद, उसने मॉडल उत्तरों की एक प्रति के साथ अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया, लेकिन एकल न्यायाधीश सहित अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उम्मीदवार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है जब जनहित में इस तरह के खुलासे की आवश्यकता हो, जो इस मामले में नहीं है। इससे पहले यह याचिका एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी।
एक इंजीरियरिंग स्नातक याचिकाकर्ता ने यूपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और उसमें वह सफल रहा था तथा उसके बाद उसने मुख्य परीक्षा दी लेकिन उसमें असफल घोषित किया गया। इसके बाद, उसने मॉडल उत्तरों की एक प्रति के साथ अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया, लेकिन एकल न्यायाधीश सहित अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।







