Delhi News- तोड़ा जाएगा दक्षिण दिल्ली में बना अवैध मंदिर, ' आप' सरकार ने दी कोर्ट को जानकारी

दिल्ली खबर:- दिल्ली (Delhi) की 'आप' सरकार ने हाईकोर्ट में यह सूचना दी है कि दक्षिण दिल्ली में बने अवैध मंदिर को तोड़ने की अधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से यह खबर कोर्ट में तब दी गई, जब कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि दिल्ली में फैले अतिक्रमण को हटाया जाए।
दक्षिणी दिल्ली के फुटपाथ पर हुआ मंदिर का निर्माण दरअसल दक्षिण दिल्ली (Delhi) की डिफेंस कॉलोनी में फुटपाथ पर अवैध रूप से एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस अवैध मंदिर को लेकर एक भवन मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोरोना महामारी के दौरान भीष्म पितामह मार्ग के फुटपाथ पर अवैध रूप से इस मंदिर का निर्माण हो जाने की वजह से उनके घर तक पहुंचने के रास्ते में परेशानी आ रही है। जिसकी वजह से उनके आवागमन में मुश्किलें पैदा हो रही है। दायर की गई याचिका में भवन मालिक ने अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी।
दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट की नोटिस- भवन मालिक की याचिका पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली (Delhidelhi) सरकार व दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार व डीसीपी की पहल कर रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दिल्ली सरकार व डीजीपी का पक्ष रखते हुए कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का की योजना बना चुके हैं। साथ दिल्ली (Delhi) सरकार ने हाई कोर्ट को यह सूचित किया है कि अवैध रूप से बने इस मंदिर को ध्वस्त किया जाएगा।
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भवन मालिक द्वारा की गई याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को कोर्ट द्वारा की जाएगी।
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दक्षिणी दिल्ली के फुटपाथ पर हुआ मंदिर का निर्माण दरअसल दक्षिण दिल्ली (Delhi) की डिफेंस कॉलोनी में फुटपाथ पर अवैध रूप से एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस अवैध मंदिर को लेकर एक भवन मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोरोना महामारी के दौरान भीष्म पितामह मार्ग के फुटपाथ पर अवैध रूप से इस मंदिर का निर्माण हो जाने की वजह से उनके घर तक पहुंचने के रास्ते में परेशानी आ रही है। जिसकी वजह से उनके आवागमन में मुश्किलें पैदा हो रही है। दायर की गई याचिका में भवन मालिक ने अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी।
दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट की नोटिस- भवन मालिक की याचिका पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली (Delhidelhi) सरकार व दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार व डीसीपी की पहल कर रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दिल्ली सरकार व डीजीपी का पक्ष रखते हुए कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का की योजना बना चुके हैं। साथ दिल्ली (Delhi) सरकार ने हाई कोर्ट को यह सूचित किया है कि अवैध रूप से बने इस मंदिर को ध्वस्त किया जाएगा।
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