दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान गौतमबुद्धनगर में बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने क्या खास निर्देश जारी किए हैं ? क्या त्योहारों की भीड़ के बीच अब मनमाना किराया वसूलना वाहन संचालकों को भारी पड़ सकता है ?

Greater Noida News : दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान घर जाने और लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। त्योहारों में बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वाहन संचालकों को कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन का परमिट निरस्त करने से लेकर जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढ़ें बड़ी खबर : ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल में लगी आग, मच गई चीख पुका
परिवहन विभाग ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए बस, टैक्सी और ऑटो-टेंपो संचालन संघों के साथ बैठक की। इसमें वाहन स्वामियों, चालकों और परिचालकों को यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने को कहा गया है। किसी भी तरह की अभद्रता मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
इसे भी पढ़ें :दीपावली पर रोशनी से जगमगाएगा ग्रेटर नोएडा, प्रमुख चौराहों पर लगेंगे सजावटी पोल
त्योहारों के दौरान यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने वालों पर विभाग की नजर रहेगी। अतिरिक्त किराया वसूलने की शिकायतों की जांच के लिए प्रवर्तन दल निगरानी करेगा। शिकायत सही पाए जाने पर वाहन का परमिट निरस्त करने और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग ने सभी बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों को वाहनों की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए हैं। क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर चालान किया जाएगा। बसों के पायदान, छत या वाहन के पीछे लटककर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और मुख्य मार्गों पर निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने नशे की हालत में वाहन चलाने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन संघों को भी अपने स्तर पर चालकों की जांच सुनिश्चित करनी होगी। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं, कार और टैक्सी में चालक समेत आगे और पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी होगी। इसके अलावा रेड लाइट का उल्लंघन करने, गलत दिशा में वाहन चलाने, नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने और लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और परिवहन संघों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं। जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। र:
विज्ञापन