Monday, 2 December 2024

बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्र यश मित्तल के हत्यारोपियों पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दादरी क्षेत्र में स्थित बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र यश मित्तल…

बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्र यश मित्तल के हत्यारोपियों पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दादरी क्षेत्र में स्थित बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र यश मित्तल को अगवा कर उसकी हत्या करने और उसके परिजनों से छह करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने अगवा कर हत्या करने वाले गिरोह के बदमाशों पर गैंस्टर एक्ट लगाया है ।

छात्र यश की हुई थी हत्या Greater Noida News

ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी के प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि बदमाशों ने दादरी थाना क्षेत्र में स्थित बेनेट विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले यश मित्तल को 2024 फरवरी माह में अगवा कर अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि 27 फरवरी को यश मित्तल के पिता प्रदीप मित्तल ने थाना दादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे का अपहरण करके आरोपियों ने उनसे छह करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी । पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया था तथा उनकी निशानदेही पर छात्र का शव गजरौला के समीप तिगड़ियाँ गाँव के जंगल में 7 से 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद किया था।

थाना दादरी के प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों ने यश को पार्टी के बहाने गजरौला बुलाया था वहाँ सभी ने एक साथ मिलकर पार्टी की थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पार्टी के दौरान यश का आपस में विवाद हो गया जिसके बाद आरोपियों ने यश का गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया। आरोपी के खेत से ही यश का शव बरामद हुआ था।

किन धाराओं में किया मुकदमा दर्ज

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गैंग के लीडर शुभम् चौधरी व गैंग के सदस्य रचित नागर , शुशान्त पुत्र जीवन, सुमित पुत्र शेर सिंह, शिवम् पुत्र धनवीर सिंह और शशिकांत पुत्र दयानंद निवासी ज़िला अमरोहा को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर दिया है।गैंग के लीडर और सदस्य पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण )अधिनियम 1986 की धारा 3(1) और उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण )अधिनियम 1986 की धारा 2 से निरुद्ध किया गया है। Greater Noida News

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