Gold : भारत में सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अन्य देशों, विशेषकर दुबई से सोना लाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि, सोना लाने की कुछ सख्त सीमा और कस्टम नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि दुबई से भारत सोना लाने की अधिकतम सीमा क्या है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम।
दुबई से सोना लाने की अनुमति
दुबई भारतीयों के लिए सोना खरीदने का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहां सोने की कीमतें भारत की तुलना में कम होती हैं। इसके अलावा, दुबई से भारत की भौगोलिक निकटता और किफायती यात्रा सुविधाएं इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। लेकिन सोना खरीदकर भारत लाने पर कुछ सीमाएं लागू होती हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।
कस्टम नियम – कितनी मात्रा में ला सकते हैं सोना?
भारतीय कस्टम विभाग के नियमों के अनुसार:
- पुरुष यात्रियों को अधिकतम 20 ग्राम सोना लाने की अनुमति है, जिसकी कुल कीमत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला यात्रियों को अधिकतम 40 ग्राम सोना लाने की अनुमति है, जिसकी कुल कीमत 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई यात्री 6 महीने या उससे अधिक समय तक विदेश में रहा है, तो उसे कुछ अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
सोने की बढ़ती कीमतों का असर
वर्तमान में, भारत में सोने की कीमतें नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। हाल ही में दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.99% शुद्धता वाले सोने की कीमत 91,250 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इस तेजी के कारण कस्टम नियमों के अनुसार तय की गई कीमत सीमा अब सोने की मौजूदा दरों के हिसाब से बहुत कम हो गई है।
यदि हम मौजूदा दरों को देखें, तो 20 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1.80 लाख रुपये होगी, जो कस्टम सीमा से बहुत अधिक है। ऐसे में, मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल लगभग 5 ग्राम सोना ही दुबई से भारत लाना संभव है, ताकि वह 50,000 रुपये की सीमा के अंदर रहे।
अतिरिक्त सोना लाने पर क्या होगा?
यदि आप निर्धारित सीमा से अधिक सोना भारत लाते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।
- अधिक मात्रा में सोना लाने पर 10.75% कस्टम ड्यूटी लागू होती है।
- अगर सोना गहनों के रूप में लाया जाता है, तो ड्यूटी शुल्क अलग हो सकता है।
- बिना घोषणा किए अधिक सोना लाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। Gold
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