Chandigarh News : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिसकर्मियों की जांच के लिए एसआईटी गठन पर रोक लगाई

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Supreme Court stays formation of SIT to investigate Chandigarh policemen
locationभारत
userचेतना मंच
calendar24 Nov 2025 06:24 AM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा दंत चिकित्सक का कथित तौर पर अपहरण किये जाने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने को कहा गया है। आरोप है कि दंत चिकित्सक को एक अदालत में पेश होने से रोकने के लिए उसका कथित तौर पर अपहरण किया गया।

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न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने दंत चिकित्सक मोहित धवन से भी जवाब मांगा है, जिनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है, इसीलिए अदालत उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश देती है। पीठ ने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और कॉल विवरण सहित अन्य रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया। आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद की जाएगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि एक अग्रिम जमान अर्जी पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने समेत जांच के लिए पंजाब पुलिस को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश कैसे दे सकता है। यह पूरी तरह अधिकारक्षेत्र से बाहर का मामला है।

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धवन के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पुलिस की ज्यादतियों के उन सबसे खराब मामलों में से एक है, जो अब तक सामने आई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक धवन ने इलाज कराने वाली नैरोबी की एक महिला पर बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा कि इसके कारण दंत चिकित्सक को कथित रूप से महिला का अनुचित उपचार प्रदान करने की शिकायतों के आधार पर फंसाया गया। भूषण ने कहा कि दंत चिकित्सक के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकयतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से दो मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। तीसरे मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन सुनवाई के दिन चंडीगढ़ अपराध शाखा की टीम ने उनका अपहरण कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को पंजाब के पुलिस महानिदेशक को हफ्तेभर में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च को कहा था कि वह चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Odisha News : हड़ताल जारी रखने पर अड़ा ओडिशा चालक महासंघ

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Odisha Drivers Federation adamant on continuing the strike
locationभारत
userचेतना मंच
calendar17 Mar 2023 11:08 PM
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भुवनेश्वर। ओडिशा में आंदोलन कर रहे वाहन चालकों ने तीन महीने के भीतर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के सरकार के लिखित आश्वासन को खारिज कर अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। वाहन चालकों की यह राज्यव्यापी हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गयी।

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चालक एकता महासंघ ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वयं इस बात की घोषणा करें कि पेंशन, बीमा और अन्य सुविधाओं की उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा तो वह आंदोलन वापस ले सकता है। चालक एकता महासंघ के अध्यक्ष प्रशांत मेंडुली ने कहा कि हमारा संघ मुख्य सचिव के लिखित आश्वासन से खुश नहीं है। जब तक सरकार इस संबंध में कोई घोषणा नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेंडुली ने अपने वीडियो संदेश में चालक बिरादरी से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

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राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी के लिए मुख्य सचिव पीके जेना की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। गौरतलब है कि चालकों के आंदोलन से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। कार्यबल का गठन बृहस्पतिवार की रात को किया गया और जेना ने महासंघ को 16 मार्च से तीन महीने के भीतर उनके मुद्दों को हल करने का लिखित आश्वासन दिया है। उन्होंने महासंघ से हड़ताल वापस लेने की भी अपील की है।

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इस बीच, आंदोलनकारी चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों को खाली कर दिया, जिसके बाद विभिन्न बस स्टैंड और टर्मिनल पर गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के साथ बसें शुक्रवार को यहां बरमुंडा बस टर्मिनल से बालासोर, बारीपदा, बेरहामपुर और अन्य स्थानों के लिए रवाना हो गईं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Health News : दवाओं की ऑनलाइन बिक्री : 31 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस

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Online sale of medicines : Show cause notice to 31 companies
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:04 PM
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केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से गत आठ और नौ फरवरी को 31 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। नई दिल्ली। कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए दवाओं की ऑनलाइन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मंचों के माध्यम से बिक्री को लेकर सरकार चिंतित है। उसने शिकायतों के आधार पर 31 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से गत आठ और नौ फरवरी को 31 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए।

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उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मामलों को ‘राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण’ के समक्ष लाया गया है ताकि आगे की जरूरी कार्रवाई की जा सके। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।