अहमदाबाद विमान हादसा: Air India में बड़ी कार्रवाई, तीन अधिकारी बर्खास्त

Ahmedabad plane crash : 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और 297 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। विमान हादसे की जांच के बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है।
आंतरिक जांच में सामने आई गंभीर चूकें
एयर इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने विमानन संचालन के अनिवार्य नियमों की अनदेखी की। हादसे के समय ड्यूटी पर लगाए गए क्रू सदस्यों के लाइसेंस और प्रशिक्षण की समुचित जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा क्रू शेड्यूलिंग सिस्टम—जिसे एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है—में भी गंभीर लापरवाहियां उजागर हुईं। यह सिस्टम क्रू के कार्य निर्धारण, योग्यता सत्यापन और परिचालन दक्षता की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
डीजीसीए ने जिन अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, उनमें प्रमुख नाम हैं:
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चूरा सिंह, प्रभागीय उपाध्यक्ष
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पिंकी मित्तल, प्रमुख प्रबंधक, क्रू शेड्यूलिंग (ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट)
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पायल अरोड़ा, प्रमुख योजना अधिकारी, क्रू प्लानिंग विभाग
इन तीनों को चालक दल के समय निर्धारण और शेड्यूलिंग से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया गया है। DGCA ने इन पर अनधिकृत और अप्रमाणित क्रू की तैनाती, अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल की अवहेलना, और निगरानी तंत्र की विफलता जैसे संगीन आरोप लगाए हैं।
10 दिन में दें कार्यवाही का लेखा-जोखा
DGCA ने एयर इंडिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 10 दिनों के भीतर इन अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की पूरी जानकारी दी जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन्हें तब तक किसी भी ऐसी भूमिका में नहीं तैनात किया जाएगा जिसका सीधा संबंध उड़ान सुरक्षा या चालक दल प्रबंधन से हो। DGCA ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में चालक दल की शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग अथवा परिचालन समय की सीमाओं का कोई उल्लंघन पाया गया, तो एयरलाइन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी—जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण या परिचालन अनुमति की समाप्ति भी शामिल हो सकती है। Ahmedabad plane crash
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Ahmedabad plane crash : 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और 297 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। विमान हादसे की जांच के बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है।
आंतरिक जांच में सामने आई गंभीर चूकें
एयर इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने विमानन संचालन के अनिवार्य नियमों की अनदेखी की। हादसे के समय ड्यूटी पर लगाए गए क्रू सदस्यों के लाइसेंस और प्रशिक्षण की समुचित जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा क्रू शेड्यूलिंग सिस्टम—जिसे एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है—में भी गंभीर लापरवाहियां उजागर हुईं। यह सिस्टम क्रू के कार्य निर्धारण, योग्यता सत्यापन और परिचालन दक्षता की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
डीजीसीए ने जिन अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, उनमें प्रमुख नाम हैं:
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चूरा सिंह, प्रभागीय उपाध्यक्ष
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पिंकी मित्तल, प्रमुख प्रबंधक, क्रू शेड्यूलिंग (ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट)
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पायल अरोड़ा, प्रमुख योजना अधिकारी, क्रू प्लानिंग विभाग
इन तीनों को चालक दल के समय निर्धारण और शेड्यूलिंग से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया गया है। DGCA ने इन पर अनधिकृत और अप्रमाणित क्रू की तैनाती, अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल की अवहेलना, और निगरानी तंत्र की विफलता जैसे संगीन आरोप लगाए हैं।
10 दिन में दें कार्यवाही का लेखा-जोखा
DGCA ने एयर इंडिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 10 दिनों के भीतर इन अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की पूरी जानकारी दी जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन्हें तब तक किसी भी ऐसी भूमिका में नहीं तैनात किया जाएगा जिसका सीधा संबंध उड़ान सुरक्षा या चालक दल प्रबंधन से हो। DGCA ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में चालक दल की शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग अथवा परिचालन समय की सीमाओं का कोई उल्लंघन पाया गया, तो एयरलाइन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी—जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण या परिचालन अनुमति की समाप्ति भी शामिल हो सकती है। Ahmedabad plane crash







