Waqf Bill : संसद में वक्फ (संशोधन) बिल, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद देशभर में खासकर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाना और मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर गरीब व पसमांदा वर्ग की स्थिति सुधारना है। संसद में यह बिल लंबी चर्चा के बाद पारित किया गया, जिसके समर्थन और विरोध में विभिन्न दलों ने तीखी बहस की।
सुरक्षा व्यवस्था: शाहीन बाग से संभल तक कड़े इंतजाम
दिल्ली: वक्फ बिल पारित होने के बाद दिल्ली के जामिया नगर, शाहीन बाग और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खासतौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उसके आसपास पुलिस ने कड़ा पहरा दे रखा है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर इन क्षेत्रों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
उत्तर प्रदेश: यूपी के संभल, मुजफ्फरनगर और अन्य संवेदनशील जिलों में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और प्रमुख स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। संभल के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भ्रामक जानकारी न फैलाई जा सके।
वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम बदलाव
- वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी निगरानी – 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे केवल 163 करोड़ रुपये की आय हुई थी। 2013 में संशोधन के बावजूद यह आय केवल तीन करोड़ रुपये बढ़ी। अब कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी निगरानी और आय में पारदर्शिता लाने के लिए यह बिल लाया गया है।
- वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव – केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य होंगे, जिनमें अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 3 सांसद, 10 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दो पूर्व जज, राष्ट्रीय स्तर के चार नामचीन हस्तियां और भारत सरकार के एडिशनल व ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल होंगे।
- महिलाओं को प्रतिनिधित्व – मुस्लिम समुदाय से जुड़े 10 सदस्यों में कम से कम दो महिलाएं अनिवार्य होंगी। यह बदलाव मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से किया गया है।
- वक्फ संपत्ति का दान करने की शर्तें – अब केवल कम से कम पांच वर्षों तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। इसके अलावा, संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले महिलाओं को उनकी विरासत देने का प्रावधान किया गया है।
- विधवा और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान – इस बिल में विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, ताकि वक्फ संपत्ति से मिलने वाले लाभ का सही उपयोग किया जा सके। Waqf Bill
सरकार का दावा: गरीब मुसलमानों को होगा फायदा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरें रिजिजू ने कहा कि यह बिल गरीब मुसलमानों, खासकर पसमांदा मुस्लिम समुदाय की स्थिति सुधारने में मदद करेगा। उनका दावा है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार खत्म होगा और इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा। Waqf Bill :
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