इंफाल। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कुछ चिह्नित क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि लोगों के आवश्यक कार्यों के लिए, विशेष रूप से छात्रों की जारी प्रवेश प्रक्रिया के लिए इंटरनेट जरूरी है।
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कुकी और मेइती समुदायों के बीच हिंसा के कारण बंद है इंटरनेट
न्यायमूर्ति ए. बिमल सिंह और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। हालांकि, वकीलों ने कहा कि मंगलवार को ही फैसले की जानकारी मिली। राज्य में कुकी और मेइती समुदायों के बीच हिंसा शुरू होने के कारण तीन मई से इंटरनेट पर रोक लगी है।
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23 जून को मामले पर अगली सुनवाई करेगी कोर्ट
पीठ ने इन मामलों पर विचार करने के लिए 23 जून की अगली तारीख तय की है। साथ ही उसने संबंधित पक्षों को उचित लगने पर अपने हलफनामों का आदान-प्रदान करने की स्वतंत्रता दी है।
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