Wednesday, 18 December 2024

अब विमान को उड़ाने की धमकी देने वाले होंगे एक झटके में कंगाल

Ministry of Civil Aviation : आजकल कई लोग स्कूल से लेकर विमाग तक को बम से उड़ाने की धमकी देने…

अब विमान को उड़ाने की धमकी देने वाले होंगे एक झटके में कंगाल

Ministry of Civil Aviation : आजकल कई लोग स्कूल से लेकर विमाग तक को बम से उड़ाने की धमकी देने को महज एक आम बात समझ बैठे हैं। ऐसे में फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी देने वालों के लिए एक सख्त कदम उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये कड़ा कदम विमान और एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर उठाए हैं। फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विमान (सुरक्षा) नियम 2023 में हाल ही में संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी धमकी दी तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

फर्जी धमकी देने वालों की आएगी शामत

इसके अलावा अगर कोई संगठन किसी फर्जी धमकी का जिम्मेदार पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी ठोंका जा सकता है। इस फैसले का कारण इस साल बम से उड़ाने की धमकियों में बढ़ोतरी और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। फर्जी धमकियों के कारण न केवल एयरलाइन्स और एयरपोर्ट्स में असुविधा होती है, बल्कि पैनिक की स्थिति भी पैदा होती है जो यात्रियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

लिखित निर्देश किए जा सकते हैं जारी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह कदम 9 दिसंबर 2023 को जारी की गई अधिसूचना के तहत उठाया। इस संशोधन में कहा गया है कि, सुरक्षा के हित में यदि किसी व्यक्ति के बारे में संदेह है, तो उसे विमान में प्रवेश से रोका जा सकता है। बीसीएएस यह निर्णय ले सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को विमान में प्रवेश न दिया जाए। बता दें कि इसके लिए लिखित निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

झूठी जानकारी फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि, झूठी जानकारी फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा पर कोई खतरा न हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2024 में बम से उड़ाने की 1,000 से ज्यादा धमकियां मिली हैं जिनमें हॉक्स कॉल और मैसेज शामिल थे। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है ताकि इस तरह की धमकियों को रोककर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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