Lalu Yadav Fodder Scam: राजद (Rashtriya Janata Dal -RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले (Fodder scam) के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले (illegal withdrawal cases) में पाच साल की सजा सुनाई गई है।
सीबीआई कोर्ट (CBI Court), रांची के विशेष जज एस. के. शशि (Judge S. K. Shashi) ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से सजा सुनाते हुए अपना फैसला दिया।
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इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 आरोपिओं की सजा सुनाई जा रही है। लालू प्रसाद यादव समेत अन्य 38 आरोपियों को 15 फरवरी 2022 को दोषी करार दिया गया था।
इसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया गया था। अच्छे इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को जेल प्रशासन (Jail Administration) ने रिम्स भेज दिया था। लालू प्रसाद रिम्स (Rims) से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे।
सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी आरोपिओं को अधिक से अधिक सजा देने की बिनती की गई। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की बिनती कि।
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रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) परिसर में बड़ी संख्या में राजद (RJD) के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। इनमें पूर्व मंत्री श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दिकी भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के नेताओं ने सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) द्वारा चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले (Doranda Treasury Case) में सजा सुनाए जाने का स्वागत किया।
राजद के नेता और लालू प्रसाद के समर्थकों ने कहा सजा की, अवधि के मामले में लालू प्रसाद के साथ न्याय हुआ है।
डोरंडा कोषागार मामले के 3 आरोपियों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई। वहीं कोर्ट ने के. एम. प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाने के साथ डेढ़ करोड़ रुपये (1.5 crore rupees) का जुर्माना लगाया है।
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सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है उनमें पूर्व विधायक आर. के. राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव जूलियस का समावेश हैं।
लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy Chief Minister of Bihar) सुशील कुमार मोदी ने कहा कि, यह तो होना ही था।
सुशील कुमार मोदीने ट्वीट कर कहा, ‘लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यह तो होना था। लालूजी की चार्जशीट देव गौड़ाजी के समय और पहली सजा मनमोहन सिंह जी के समय हुई। फिर भी फंसा दिया गया यही राग अलापा जाएगा।’
आपको बता दू कि, इस सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 15 फरवरी 2022 को लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार कर दिया था और इनमें से 38 आरोपियों को जेल भेज दिया था।
विशेष अदालत ने मंगलवार को ही दोषी करार 35 अभियुक्तों को3 -3 साल की सजा सुनाई है, साथ में Rs. 50,000 से Rs. 2,00,000 तक का जुर्माना लगाया है।
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