MP NEWS: इंदौर में सिरफिरे आशिक ने युवक की गोली मारकर हत्या की, विरोध प्रदर्शन

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calendar01 Dec 2025 11:26 PM
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MP NEWS: इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर के रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे आशिक ने एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचकर विरोध जताया। चश्मदीदों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद यादव अपने परिवार समेत फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है

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शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने के प्रभारी सुरेश हातेकर ने बताया कि राहुल यादव (23) ने रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवती पर बुधवार देर शाम इसलिए देशी कट्टा तान दिया क्योंकि उसने उससे शादी से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि शहर के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ मौजूद उसके सहकर्मी संस्कार वर्मा (20) ने जब बीच-बचाव किया, तो आग-बबूला यादव ने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया और इससे चली गोली वर्मा के सिर में लगी। हातेकर ने बताया कि बुरी तरह घायल वर्मा ने एक अस्पताल में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद यादव अपने परिवार समेत फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है

NATIONAL NEWS: पीएम मोदी का डिग्री विवाद: आरटीआई का इस्तेमाल बचकाना जिज्ञासा है

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NATIONAL NEWS: पीएम मोदी का डिग्री विवाद: आरटीआई का इस्तेमाल बचकाना जिज्ञासा है

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calendar30 Nov 2025 03:59 PM
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NATIONAL NEWS: अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री संबंधी विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने यहां उच्च न्यायालय से कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा’’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता।

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विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए अपवादों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है, कोई व्यक्ति उनकी ऐसी निजी जानकारी नहीं मांग सकता है, जो उनकी सार्वजनिक जीवन/गतिविधि से संबंधित नहीं है। मेहता ने दलील दी कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी पहले से ही सार्वजनिक ऐप पर उपलब्ध है और विश्वविद्यालय ने पूर्व में अपनी वेबसाइट पर विवरण भी पेश किया था। उन्होंने दावा किया कि आरटीआई का उपयोग विरोधियों के खिलाफ ‘‘तुच्छ हमले’’ करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मेहता दावा कर रहे हैं। वकील ने ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन’ (एफबीआई) द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवासों की तलाशी का भी उल्लेख किया और कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जुलाई 2016 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अहमदाबाद स्थित विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देने को कहा गया था। अप्रैल 2016 में, तत्कालीन सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे मोदी द्वारा प्राप्त डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करें।

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Andhra Pradesh : फैक्ट्री में तेल टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 7 लोगों की मौत

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calendar01 Dec 2025 03:33 PM
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Andhra Pradesh : काकीनाडा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में खाद्य तेल की एक फैक्ट्री में तेल के टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से सात कर्मियों की मौत हो गई। जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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हादसा ‘जी रागमपेट’ में सुबह लगभग साढ़े आठ बजे उस समय हुआ, जब पहला मजदूर तेल का टैंक साफ करने के लिए उसमें उतरा।

मजदूर गलती से फिसलकर टैंक के भीतर गिर गया। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक और सात मजूदर टैंकर में उतरे। घटना में दम घुटने से सात लोगों की मौत हो गई जबकि एक को सुरक्षित बचा लिया गया।

पुलिस ने बताया कि घटना में मरे सात मजदूरों में से पांच पडेरू और दो पेड्डापुराम के रहने वाले थे।

काकीनाडा की जिलाधिकारी कृतिका शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि फैक्टरी को सील कर दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि हादसे की जांच के लिए संयुक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि समिति फिलहाल दस्तावेजों और फैक्टरी को खाद्य तेल पैकेजिंग के लिए मिली मंजूरी आदि की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, घटना में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवार वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, साथ ही कारखाने को भी मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शवों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है।

इस संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति टैंक में उतरा था और जब वह बाहर नहीं आया तो अन्य भी उसमें उतरे।

इस बीच, पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि फैक्टरी प्रबंधन ने कर्मियों को उचित सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए।

घटना के बाद लोगों ने प्रदर्शन करके मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की मांग की।

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