Noida News : अयोध्या में होने वाले प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी मुस्तैदी के तहत नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में धारा-144 लगा दी है। धारा-144 के लागू होते ही नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सख्त नियम लागू हो गए हैं। इसी दौरान जरा सी भी गलती करने पर भी सजा हो सकती है। धारा-144 का यह आदेश 21 जनवरी यानि रविवार से 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
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पुलिस कमिश्नर ने लगाई धारा-144
नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में धारा-144 लगाने की घोषणा की है। भारत की संसद ने IPC की धारा-144 को बदलकर इस धारा को 188 कर दिया है। अभी तक जिलों तक इस धारा के परिवर्तन की अधिसूचना नहीं आई है। इसी कारण आभी भी इस धारा को 144 ही कहा जा रहा है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में धारा-144, 21 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
यें सख्त नियम रहेंगे लागू
धारा-144 लागू रहने के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उनको नीचे बिन्दुवार समझ लीजिए :-
1- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।
2- सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी. परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
3- किसी भी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर पेंगे। की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ वेंच, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या: 24381/2017 मोतीलाल यादव वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश, दिनांक 20-12-2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यशासंशोधित प्रावधानों के क्रम में रात्रि 10:00 से प्रात: 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा । इसके साथ-साथ गृह विभाग उ.प्र. शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीवल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीवल एवं रात में 45 डेसीवल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीवल एवं रात में 70 डेसीवल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीवल एवं रात में 55 डेसीवल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीवल एवं रात में 40 डेसीवल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी । अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी । मंदिर / मस्जिद गुरुद्वारा/ चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे ।
4- सार्वजनिक स्थानों/ मागों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
5- कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
6- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो / जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो ।
7- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8- कोई भी व्यक्ति कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोडक़र), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बढ़ीं, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त ताईसेंसी अग्नेयास्त सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।
9. शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।
10- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी0डी0 को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।
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11- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
12- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारी नगर निगम/ स्वास्थ्य विभाग/ सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।
13. कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा बाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। Noida News
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