क्या आप नोएडा या गौतमबुद्धनगर में पार्टी, म्यूजिक इवेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई मनोरंजन गतिविधि आयोजित करने की योजना बना रहे हैं ? क्या आपको पता है कि अब होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम कराने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ?

Noida News : नवंबर महीने में होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब और पार्कों में पार्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य मनोरंजन गतिविधियां आयोजित करने की योजना बना रहे लोगों के लिए प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। गौतमबुद्धनगर में अब ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम कराने पर आयोजन बंद कराने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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सहायक आयुक्त, राज्य कर प्रभार-मनोरंजन कर गौतमबुद्धनगर ने मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों, संचालकों और प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। नवंबर में विभिन्न त्योहारों और उत्सवों के दौरान होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है। ऐसे आयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और इसके संशोधित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।
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कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संचालकों को बिजली और अग्नि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा लोक सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा वायुप्रशीतन, वातानुकूलन और अन्य विद्युत व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। प्रशासन के मुताबिक, सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजकों को अनुमति लेने के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ सभी जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र और दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
प्रशासन ने साफ किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने की छूट नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्यक्रम बंद कराया जाएगा और संबंधित आयोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोजकों को नियमानुसार देय जीएसटी भी जमा कराना होगा। प्रशासन ने होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य मनोरंजन स्थलों के संचालकों से अपील की है कि वे आयोजन की योजना बनाते समय अनुमति प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी नियमों का विशेष ध्यान रखें।
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