16 से 18 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक, यहां देखें अपने राज्य की छुट्टी

Sikkim State Day
Public Holiday
locationभारत
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calendar02 Dec 2025 12:14 AM
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Public Holiday : 16 मई को सिक्किम (Sikkim) में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है क्योंकि 16 मई (शुक्रवार) को सिक्किम राज्य दिवस (Sikkim State Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1975 में सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनने की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कुछ निजी कंपनियों में भी छुट्टी हो सकती है हालांकि यह उनकी आंतरिक नीति पर निर्भर करेगा।

लोगों को मिल सकता है लंबा वीकेंड

इस बार 16 मई को शुक्रवार है, जिसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। यानी सिक्किम में लोगों को तीन दिन का लंबा वीकेंड मिल सकता है, जो किसी त्योहार से कम नहीं है। हालांकि बैंक बंद रहने के कारण लोग पहले से जरूरी काम निपटा लें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है — एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए ज़रूरी काम किए जा सकते हैं।

सिक्किम राज्य दिवस क्यों है खास?

इस दिन को केवल छुट्टी के रूप में नहीं बल्कि राज्य की एकता, इतिहास और संस्कृति को सम्मान देने के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपने राज्य के विकास, पहचान और आत्मसम्मान को महसूस कर सकते हैं। सिक्किमवासियों के लिए यह दिन गर्व और उत्सव का प्रतीक है।

MP के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम फटकार, “मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल”

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MP के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम फटकार, "मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल"

Supreme Court of India
Supreme Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 05:33 AM
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Vijay Shah : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है और मंत्री को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाएगा।

मंत्री होकर करते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "आप मंत्री हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या शोभा देता है? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब देश संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा हो।"

हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

सीजेआई ने विजय शाह के वकील से यह भी पूछा, "आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं?" इस पर वकील ने सफाई दी कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। हालांकि कोर्ट इस दलील से असहमत दिखी और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

शाह के लिए मंत्री पद पर बने रहना हो सकता है मुश्किल

गौरतलब है कि विजय शाह के बयान पर महू तहसील के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, जिसने इस बयान को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री को लताड़ते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है, तो यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर और अधिक गंभीर हो गया है। मंत्री पद पर बने रहना अब उनके लिए और मुश्किल हो सकता है, खासकर जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। Vijay Shah

विवादित बयान के बावजूद अड़ियल बन रहे मंत्री विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट से…

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विवादित बयान के बावजूद अड़ियल बन रहे मंत्री विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट से...

Sophia
Vijay Shah
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:53 PM
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Vijay Shah : मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) एक विवादित बयान के चलते कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद महू के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज करने के निर्देश पर दर्ज हुई थी। अब मंत्री विजय शाह ने इस FIR को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी है।

कांग्रेस ने की विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

इस मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उस वीडियो का लिंक भी पेश किया जाएगा, जिसमें मंत्री द्वारा दिया गया विवादित बयान रिकॉर्ड है। उधर, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है।

कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

विजय शाह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है: धारा 152: देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, जिसकी सजा उम्रकैद या 7 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 196(1)(ख): धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 197(1)(ग): भारत की राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति निष्ठा को कमजोर करने वाले बयान, जिसमें 3 साल की सजा हो सकती है। इस प्रकरण से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है और अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।