Rahul Gandhi : मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट से राहुल को मिली जमानत

Rahul Gandhi : सूरत। मोदी सरनेम को लेकर की टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
Rahul Gandhi
उनके सूरत रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंचीं। वह राहुल के साथ सूरत के सेशंस कोर्ट भी पहुंची थीं। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की। उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैं।
मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी आज सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने उनकी एक महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
सूरत की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। कांग्रेस नेता राहुल (52) दोपहर में बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए। राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे ‘चोरों’ के ‘उपनाम’ मोदी हैं। निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।UP News : अब अफरोज-सारस की दोस्ती के चर्चे, इसे भी वन विभाग ले गया
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उनके सूरत रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंचीं। वह राहुल के साथ सूरत के सेशंस कोर्ट भी पहुंची थीं। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की। उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैं।
मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी आज सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने उनकी एक महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
सूरत की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। कांग्रेस नेता राहुल (52) दोपहर में बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए। राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे ‘चोरों’ के ‘उपनाम’ मोदी हैं। निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।






