क्या बदल जाएगा इनकम टैक्स कानून? बजट 2025 में सरकार पेश करेगी नया बिल?

नया कानून मौजूदा कानून में नहीं होगा संशोधन
इस नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा कानून को सुगम बनाना और करदाताओं के लिए उसे समझने में आसान बनाना है। सूत्रों के मुताबिक, यह नया कानून मौजूदा कानून में संशोधन नहीं होगा बल्कि यह एक नया कानून होगा। विधि मंत्रालय इस कानून के ड्राफ्ट पर विचार कर रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है, जो 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है। इसके अलावा, 22 विशेष उप-समितियां भी स्थापित की गई थीं जो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रही हैं। इन समितियों ने भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने पर काम किया है। इन उपायों से विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना
इसके अलावा, इस बिल में टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना है। वर्तमान में इनकम टैक्स कानून में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं, जिनमें कई अप्रचलित प्रावधान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन धाराओं और अध्यायों को कम किया जाएगा और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे टैक्स में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती हो सकती है।राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 260 स्कूल बंद, जानें कौन-कौन से शामिल?
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इस नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा कानून को सुगम बनाना और करदाताओं के लिए उसे समझने में आसान बनाना है। सूत्रों के मुताबिक, यह नया कानून मौजूदा कानून में संशोधन नहीं होगा बल्कि यह एक नया कानून होगा। विधि मंत्रालय इस कानून के ड्राफ्ट पर विचार कर रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है, जो 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है। इसके अलावा, 22 विशेष उप-समितियां भी स्थापित की गई थीं जो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रही हैं। इन समितियों ने भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने पर काम किया है। इन उपायों से विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना
इसके अलावा, इस बिल में टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना है। वर्तमान में इनकम टैक्स कानून में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं, जिनमें कई अप्रचलित प्रावधान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन धाराओं और अध्यायों को कम किया जाएगा और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे टैक्स में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती हो सकती है।राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 260 स्कूल बंद, जानें कौन-कौन से शामिल?
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