1 जून से बदलने वाले हैं ये नियम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

India News
आपको बता दें कि इसके अलावा ट्रैफिक नियमों में भी कई तरह के बदलाव किए जाने वाले है। जिनके पालन ना करने पर आम लोगों की जेब पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एक जून से किस तरह के बदलाव होंगे।गैस सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव
बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया जा सकता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत तय करती है। 1 जून को दोनों ही तरह की गैस सिलेंडर की कीमत बदलने वाली है। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में आंकड़ों के अनुसार 9 मार्च को आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने सस्ता हुआ था।India News
ऑनलाइन आधार अपडेट पर राहत
दरअसल यूआईडीएआई ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए फ्री में ऑनलाइन आधार अपडेट की डेट 14 जून कर दी है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑनलाइन तरीके से आधार अपडेट करता है तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई आधार सेंटर पहुंचकर अपने आधार कार्ड में अपडेट कराता है तो उसे 50 रुपए प्रति अपडेट देना पड़ता है।India News
25 हजार का जुर्माने का प्रावधान
इसके अलावा कोई नाबालिग गाड़ी चलाता पाया जाता है, तो उस पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। मौजूदा समय में देश में व्हीकल चलाने या यूं कहें कि लाइसेंस लेने की उम्र 18 साल से ज्यादा है। अगर कोई माइनर ऐसा करता है तो उस 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसका 25 साल की उम्र तक कोई लाइसेंस नदीं दिया जाएगा।ट्रैफिक रूल्स में भी बदलाव
आपको बता दें कि 1 जून से ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम अगले महीने से लागू होने वाले है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो उसे 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ड्राइवर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है, तो उसे 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। India Newsनोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को सावधान करता हुआ आदेश
ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।अगली खबर पढ़ें
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आपको बता दें कि इसके अलावा ट्रैफिक नियमों में भी कई तरह के बदलाव किए जाने वाले है। जिनके पालन ना करने पर आम लोगों की जेब पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एक जून से किस तरह के बदलाव होंगे।गैस सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव
बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया जा सकता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत तय करती है। 1 जून को दोनों ही तरह की गैस सिलेंडर की कीमत बदलने वाली है। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में आंकड़ों के अनुसार 9 मार्च को आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने सस्ता हुआ था।India News
ऑनलाइन आधार अपडेट पर राहत
दरअसल यूआईडीएआई ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए फ्री में ऑनलाइन आधार अपडेट की डेट 14 जून कर दी है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑनलाइन तरीके से आधार अपडेट करता है तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई आधार सेंटर पहुंचकर अपने आधार कार्ड में अपडेट कराता है तो उसे 50 रुपए प्रति अपडेट देना पड़ता है।India News
25 हजार का जुर्माने का प्रावधान
इसके अलावा कोई नाबालिग गाड़ी चलाता पाया जाता है, तो उस पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। मौजूदा समय में देश में व्हीकल चलाने या यूं कहें कि लाइसेंस लेने की उम्र 18 साल से ज्यादा है। अगर कोई माइनर ऐसा करता है तो उस 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसका 25 साल की उम्र तक कोई लाइसेंस नदीं दिया जाएगा।ट्रैफिक रूल्स में भी बदलाव
आपको बता दें कि 1 जून से ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम अगले महीने से लागू होने वाले है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो उसे 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ड्राइवर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है, तो उसे 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। India Newsनोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को सावधान करता हुआ आदेश
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