UP News: मैंने खुद पर दर्ज कोई मुकदमा वापस नहीं लिया : योगी

Yogi
UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Mar 2023 08:47 PM
bookmark

UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में कहा कि उन्होंने स्वयं के ऊपर और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद पर दर्ज कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया है।

UP News

मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधा और कहा कि कल सपा के नेता ने एक वक्तव्य दिया था कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं। पिछले छह वर्षों के दौरान न तो मुख्यमंत्री और न ही उपमख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया है।

गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर प्रदेश सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का आरोप लगाते हैं।

योगी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि लेकिन यह सच है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद पर दर्ज मुकदमे को वर्ष 2016 में अपने हस्ताक्षर से वापस लेने का काम किया था। यह मुकदमा वापस कैसे हुआ, हमें तो आश्चर्य होता है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा दायर किया गया मुकदमा वापस हो ही नहीं सकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोग की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने (योगी ने) यह मुकदमा वापस लिया था और वह दूसरों को उपदेश देते हैं।

योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। अपराधी तो सरकार के सरपरस्त थे ही, देशद्रोहियों और आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लिए जाते थे। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, कानपुर और रामपुर में उन अपराधियों और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का दुस्साहस भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी थी कि आज आप आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्म पुरस्कार देने का काम भी करेंगे।

Hathras Gang Rape : दरिंदगी का शिकार होकर मरी हाथरस की बिटिया अदालत में भी हारी

उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

Noida News : पत्नी गई घर से बाहर तो युवक ने उठाया ये कदम

Fansi
When the wife went out of the house, the young man took this step
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:29 PM
bookmark
नोएडा। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के सलारपुर गांव में किराये के मकान में रहने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिस कारण आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Noida News

Noida News : 6 माह में भी नहीं हट पाया ट्विन टॉवर का मलबा

मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला कौशलेंद्र पुत्र जयवीर सिंह अपने परिवार के साथ सलारपुर गांव में किराये पर रह रहा था। बुधवार को उसकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी। इस दौरान कौशलेंद्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो उसे कौशलेंद्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना सेक्टर-49 पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Noida News

Tripura Political : त्रिपुरा में किंगमेकर की भूमिका निभाएगी टिपरा मोठा

थाना प्रभारी का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों से बातचीत कर आत्महत्या के कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नोएडा ग्रेटर– नोएडाकी खबरों से अपडेट रहने के लिएचेतना मंचसे जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

Hathras Gang Rape : दरिंदगी का शिकार होकर मरी हाथरस की बिटिया अदालत में भी हारी

Screenshot 2023 03 02 141742
Hathras Gang Rape: Hathras's daughter also lost in court after being a victim of cruelty
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:08 AM
bookmark

Hathras Gang Rape :  उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप में दरिंदगी का शिकार होकर मरी बिटिया अदालत में भी हार गयी है । हाथरस गैंगरेप  में केस में एससी-एसटी कोर्ट ने आज  फैसला सुनाया. कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया. जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है. हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था. इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

Hathras Gang Rape

एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है. संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना है. कोर्ट दोषी को 2 बजे सजा सुनाएगी. हालांकि, पीड़ित पक्ष फैसले से असंतुष्ट नजर आया. पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकता है.

UP Big News : UP वालों को लगेगा बिजली का झटका

पीड़िता के बयान पर चार युवक बनाए गए थे आरोपी

पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे. आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था. इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ. यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी. इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी.

UmeshPal murder case: प्रयागराज में भी माफिया साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का एक्शन तेज

क्या था पूरा मामला, आप भी जानिए विस्तार से

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी।

देशभर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच संभाली और कई बार पीड़िता के परिवार से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की थी। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया गया था। पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ा है। सीबीआई ने हाथरस केस से संबंधित मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों पर धारा-325, SC-ST एक्ट 376 A और 376 D (गैंग रेप) और 302 की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थीं।