Maharashtra News : इलाज को तरसे लोग महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल




Union Budget 2023: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।
पिछले दो सालों की तरह इस साल भी यूनियन बजट पेपरलैस होगा। मंगलवार को बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नजर भारतीय बजट पर है। उन्होंने कहा था, “आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। विश्व की डांवाडोल आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करेगा।”
Mos Finance डॉ. भागवत कराड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्त मंत्री 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। उससे पहले वित्त मंत्री, पंकज चौधरी और सेक्रेटरी 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी। 10 बजे पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग होगी। आपको 11 बजे पता चल जाएगा कि आम आदमी को क्या मिलने वाला है। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।
Union Budget 2023: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।
पिछले दो सालों की तरह इस साल भी यूनियन बजट पेपरलैस होगा। मंगलवार को बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नजर भारतीय बजट पर है। उन्होंने कहा था, “आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। विश्व की डांवाडोल आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करेगा।”
Mos Finance डॉ. भागवत कराड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्त मंत्री 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। उससे पहले वित्त मंत्री, पंकज चौधरी और सेक्रेटरी 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी। 10 बजे पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग होगी। आपको 11 बजे पता चल जाएगा कि आम आदमी को क्या मिलने वाला है। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।

Delhi Riot 2020: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को मिली जमानत के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर मंगलवार को अप्रसन्नता जताई है।
सुनवाई स्थगित करने का यह अनुरोध इस आधार पर किया गया कि पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ विधि अधिकारी दूसरी अदालत में व्यस्त थे।
न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने कहा कि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कई मामलों में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके।
पीठ ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम मानेंगे कि सरकार के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है।
शीर्ष अदालत के समक्ष 17 जनवरी को पुलिस ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता एक संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
पीठ ने तब मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है, तो वे सुनवाई की अगली तारीख के लिए ऐसा कर सकते हैं।
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Delhi Riot 2020: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को मिली जमानत के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर मंगलवार को अप्रसन्नता जताई है।
सुनवाई स्थगित करने का यह अनुरोध इस आधार पर किया गया कि पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ विधि अधिकारी दूसरी अदालत में व्यस्त थे।
न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने कहा कि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कई मामलों में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके।
पीठ ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम मानेंगे कि सरकार के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है।
शीर्ष अदालत के समक्ष 17 जनवरी को पुलिस ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता एक संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
पीठ ने तब मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है, तो वे सुनवाई की अगली तारीख के लिए ऐसा कर सकते हैं।
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