Inter caste marriage: शादीशुदा लोगों को मिलेंगे 2.50 लाख रुपये!

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Inter caste marriage
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calendar13 Dec 2022 09:00 PM
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Inter caste marriage promotion scheme: सरकार की ओर से कई ऐसी योजना चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है. सरकार देश में समानता का अधिकार देने और भेदभाव को खत्म करने के लिए ऐसी ही एक योजना चला रही है, जिसका नाम अंतरजातीय विवाह योजना है, जो शादीशुदा लोगों को 2.50 लाख रुपये तक देती है. इस स्कीम का फायदा कैसे लिया जा सकता है? आइए जानते हैं।

Inter caste marriage

देखें ये वीडियो ... https://www.youtube.com/watch?v=QTQ0AMF7BB4

New Delhi: भारत सौम्य ताकत के तौर पर उभरा है : किरेन रीजीजू

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New Delhi: भारत सौम्य ताकत के तौर पर उभरा है : किरेन रीजीजू

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calendar30 Nov 2025 01:05 PM
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New Delhi: विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को कहा कि भारत में पिछले आठ साल में ‘‘अभूतपूर्व’’ सांस्कृतिक पुररुद्धार हुआ है और वह सौम्य ताकत के तौर पर उभरा है।

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उन्होंने कहा कि लोग बुनियादी ढांचे के विकास, विज्ञान और रक्षा आदि पर अधिक ध्यान देते हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के कारण देश में हुए सांस्कृतिक पुररुद्धार को भूल जाते हैं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि समय आ गया है कि हम सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर ध्यान दें, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद पिछले आठ वर्षों में ‘‘अभूतपूर्व’’ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रही है और ‘काशी तमिल संगमम’ कार्यक्रम इसका एक उदाहरण है।

‘काशी तमिल संगमम’, तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाने और उन्हें पुनर्जीवित करने से जुड़ा एक कार्यक्रम है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सौम्य ताकत के तौर पर उभरा है और दुनिया उसके महत्व को पहचान रही है।

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Citizenship law: न्यायालय ने वकीलों से मुकदमे के विषय तय करने को कहा

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calendar29 Nov 2025 11:31 PM
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Citizenship law: नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम में अवैध प्रवासियों संबंधी नागरिकता कानून की धारा छह ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को लेकर मुकदमे के लिए पक्षकारों के वकील से मंगलवार को विषय तय करने को कहा।

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के इस अभ्यावेदन पर गौर किया कि याचिकाओं को अलग-अलग करने और मुकदमे के लिए विषयों को तय किए जाने की आवश्यकता है। पीठ ने इस अभ्यावेदन पर सहमति जताई कि सुनवाई के मानदंड निर्धारित करने संबंधी निर्देश जारी करने के लिए अगले साल 10 जनवरी की तारीख तय की जाए। सिब्बल ने कहा, हम इस बात का हल निकालेंगे कि मामलों को कैसे अलग किया जाए। हम साथ बैठकर इसका समाधान करेंगे। इस मामले में अवकाश के बाद कार्यवाही हो। पीठ ने कहा, वकील इस अदालत के समक्ष निर्णय के लिए आने वाले मामलों को अलग-अलग करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में रखेंगे और वह क्रम बताएंगे जिसमें बहस होनी है। उसने कहा, हम निर्देशों के लिए इसे स्थगित करेंगे। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं के समूह की सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल प्रति) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नागरिकता अधिनियम में धारा छह ए को असम समझौते के तहत व्यक्तियों को दी गई नागरिकता के मामले से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था।

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