Monday, 28 April 2025

UP News : नई भवन उपविधि से बदलेगा शहरों और गांवों का नक्शा

UP News : राज्य सरकार ने आम लोगों को शहरी विकास प्राधिकरणों के जटिल नियमों और शोषण से राहत देने…

UP News : नई भवन उपविधि से बदलेगा शहरों और गांवों का नक्शा

UP News : राज्य सरकार ने आम लोगों को शहरी विकास प्राधिकरणों के जटिल नियमों और शोषण से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब घर में दुकान खोलना हो, बहुमंजिला इमारत बनानी हो या गांव में उद्योग लगाना—यह सब आसान होने जा रहा है। सरकार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को लागू करने जा रही है, जिससे आमजन को निर्माण के क्षेत्र में कई तरह की रियायतें मिलेंगी।

कम जमीन पर ज्यादा निर्माण की अनुमति

नई उपविधि के तहत अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। वहीं, 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव लाया गया है—अब 7 मीटर चौड़ी सड़क वाले गांवों में उद्योग लगाए जा सकते हैं। सरकार ने एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को बढ़ाकर और सेटबैक के नियमों को लचीला बनाकर कम भूमि पर अधिक निर्माण को संभव बनाया है। UP News :

मानचित्र पास कराने से राहत और ऑनलाइन प्रक्रिया

सरकार ने छोटे भूखंडों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। भूखंड मालिक ऑनलाइन पंजीकरण करके मानचित्र अपलोड कर सकेंगे। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि लोगों को विकास प्राधिकरणों की अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार से भी बचाएगी।

जन सुझावों से तय होगी अंतिम रूपरेखा

भवन उपविधि-2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे अब जनता से सुझाव और आपत्तियां लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। लोग विभागीय वेबसाइटों या ईमेल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अपने विचार भेज सकते हैं। मई में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह उपविधि लागू हो जाएगी और विकास प्राधिकरणों को इसे अपनाना अनिवार्य होगा। इससे भवन निर्माण प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जनोपयोगी बनने की संभावना है। UP News :

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