Thursday, 20 March 2025

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं छोड़े जाएंगे शराब की दुकानों के ठेके

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के बड़े फैसले का…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं छोड़े जाएंगे शराब की दुकानों के ठेके

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के बड़े फैसले का असर प्रदेश में शराब, बीयर तथा भांग के ठेकों पर पड़ेगा। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में हर साल फरवरी तथा मार्च के महीने में शराब व भांग के ठेके छोड़े जाते रहे हैं। यह आरोप भी लगता रहा है कि इन ठेकों में शराब माफिया का दखल होता है तथा प्रदेश के शराब के ठेके छोडऩे में बड़े स्तर पर धांधली भी होती है। उत्तर सरकार का बड़ा फैसला शराब माफिया पर अंकुश लगाने तथा शराब के नाम पर धांधली को रोकने में मददगार साबित होगा।

शराब नीति (Alcohol Policy) को लेकर उत्तर प्रदेश में किया गया है बड़ा बदलाव

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लम्बे अर्से से एक शराब नीति चल रही है। उत्तर प्रदेश में शराब, बीयर तथा भांग की बिक्री से उत्तर प्रदेश सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार नेे हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि अब प्रदेश में हर साल छोड़े जाने वाले शराब व भांग के ठेकों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। शराब तथा भांग के ठेके बोली लगाकर अथवा सामान्य टेंडर प्रक्रिया से नहीं छोड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के ठेके ई-टेंडरिंग के द्वारा जारी किए जाएंगे।

ई-लॉटरी (E-Lottery) के जरिए होगी शराब तथा भांग की दुकानों की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने शराब तथा भांग की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी (ई-टेंडरिंग) के द्वारा करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश के राजस्व हित में देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापनों का अनुज्ञापी के आवेदन पर वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित देयताओं/प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा।  साल 2024-25 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर साल 2025-26 में देशी मदिरा की कई श्रेणियां प्रस्तावित हैं. जिसमें शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में. इसके साथ ही शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित फूड कलर युक्त 25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में है। साल 2024-25 में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत किये गये कुल वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. (MGQ) निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर 32 रुपये प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी. क्यू. के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

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साल 2025-26 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम.एल. की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है तब इवेंट बार अनुज्ञापन धारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी प्रत्येक पर 100000 रुपये तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। साल 2025-26 में बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी को छोडक़र अन्य प्रकार की मदिरा की बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी। साल 2025-26 हेतु निर्धारित कम्पोजिट दुकानों एवं वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित देशी मदिरा, मॉडल शॉप की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को होगा। इससे अधिक की आवश्यकता पडऩे पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

ई-टेंडरिंग (E-Tendering) पर लगेगी फीस

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य एवं आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऑयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु 7500 रुपये प्रासेसिंग फीस लिया जाना प्रस्तावित है। UP News : 

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