कल है सुहागन महिलाओं का सबसे पावन व्रत, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि





स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले उनके वीडियो पर सख्त फैसला सुनाते हुए समय रैना और अन्य यूट्यूबर्स को तत्काल और बिना किसी शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है और समय रैना के कानूनी संकट को और गहरा कर दिया है। Samay Raina Controversy
समय रैना पहले भी अपने विवादित कंटेंट के कारण विवादों में रह चुके हैं। पैरेंट्स और अन्य समूहों पर किए गए भद्दे मजाक के चलते उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए थे। अब दिव्यांग लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के एक पुराने मामले में भी उन्हें राहत नहीं मिली। क्योर एसएमए नामक संस्था ने समय रैना और अन्य प्रभावित यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समय रैना से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन हालिया सुनवाई में स्पष्ट आदेश दिया गया कि उन्हें माफी मांगनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई को भी इस आदेश में शामिल किया। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी गाइडलाइन्स बनाई जाएं, जो दिव्यांग नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पर रोक लगा सकें और सामाजिक मर्यादा का ध्यान रख सकें।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन होना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज अगर लक्षित समूह दिव्यांग हैं, तो कल महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक या बच्चे भी हो सकते हैं। जस्टिस ने कहा, “अगली बार यूट्यूबर्स खुद बताएँ कि कोर्ट उनपर कितना जुर्माना लगाए। इससे पहले मई में हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया था कि फ्री स्पीच का अधिकार किसी समुदाय का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि हम फ्रीडम के साथ किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाले व्यवहार की हमेशा निंदा करेंगे। मालूम हो कि स्पाइनल मस्क्युलर अट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मदद करने वाली संस्था क्योर एसएमए ने सबसे पहले समय रैना और अन्य यूट्यूबर्स के वीडियोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दे दिया। Samay Raina Controversy
स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले उनके वीडियो पर सख्त फैसला सुनाते हुए समय रैना और अन्य यूट्यूबर्स को तत्काल और बिना किसी शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है और समय रैना के कानूनी संकट को और गहरा कर दिया है। Samay Raina Controversy
समय रैना पहले भी अपने विवादित कंटेंट के कारण विवादों में रह चुके हैं। पैरेंट्स और अन्य समूहों पर किए गए भद्दे मजाक के चलते उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए थे। अब दिव्यांग लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के एक पुराने मामले में भी उन्हें राहत नहीं मिली। क्योर एसएमए नामक संस्था ने समय रैना और अन्य प्रभावित यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समय रैना से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन हालिया सुनवाई में स्पष्ट आदेश दिया गया कि उन्हें माफी मांगनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई को भी इस आदेश में शामिल किया। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी गाइडलाइन्स बनाई जाएं, जो दिव्यांग नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पर रोक लगा सकें और सामाजिक मर्यादा का ध्यान रख सकें।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन होना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज अगर लक्षित समूह दिव्यांग हैं, तो कल महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक या बच्चे भी हो सकते हैं। जस्टिस ने कहा, “अगली बार यूट्यूबर्स खुद बताएँ कि कोर्ट उनपर कितना जुर्माना लगाए। इससे पहले मई में हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया था कि फ्री स्पीच का अधिकार किसी समुदाय का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि हम फ्रीडम के साथ किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाले व्यवहार की हमेशा निंदा करेंगे। मालूम हो कि स्पाइनल मस्क्युलर अट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मदद करने वाली संस्था क्योर एसएमए ने सबसे पहले समय रैना और अन्य यूट्यूबर्स के वीडियोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दे दिया। Samay Raina Controversy