देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की माँग को लेकर क्षत्रिय महासभा ने शुरू की रथ यात्रा
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 12:01 AM
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक रथ यात्रा निकाल रही है जो 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर सम्पन्न होगी । महासभा इस यात्रा के ज़रिए आर्थिक आधार पर आरक्षण माँग रही है ।
[video width="640" height="352" mp4="https://chetnamanch.com/wp-content/uploads/2022/08/VID-20220810-WA0012.mp4"][/video]
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तीसरी रथयात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में आज जम्मू से शुरू होकर सांबा ,कठुआ , लखनपुर ,माधोपुर सुजानपुर जुगियल ,पंगोली chownk, डिफ़ेन्स रोड ,जट सबा ,अवतार कलेर, , Mamun Chownk, सिम्बल Chownk , ब्राह्मण सबा आदि शहरों व गांवों से गुजरी सभी जगह के लोगों ने रथयात्रा का गर्मजोशी के स्वागत किया । इस दौरान दविंदर सिंह दर्शी , डिंपल राणा , अनिल चंदेल , एडवोकेट ए पी सिंह , शांतनु चौहान , राणा सिंह , राज कुमार राणा , विजय सिंह परिहार , रामवीर सिकरबाल , ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान , अनिल कुमार सिंह , रविंद्र विक्की , बिट्टा काटल , आशु राणा , विक्रम बिकु , शमशेर बिटु , रजेस्वर , सजन सिंह , राजवीर सिंह , पूरण , डीएस राणा संत सिंह राणा एवं सुरेंद्र कटोच आदि शामिल थे।
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02 Dec 2025 12:01 AM
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक रथ यात्रा निकाल रही है जो 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर सम्पन्न होगी । महासभा इस यात्रा के ज़रिए आर्थिक आधार पर आरक्षण माँग रही है ।
[video width="640" height="352" mp4="https://chetnamanch.com/wp-content/uploads/2022/08/VID-20220810-WA0012.mp4"][/video]
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तीसरी रथयात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में आज जम्मू से शुरू होकर सांबा ,कठुआ , लखनपुर ,माधोपुर सुजानपुर जुगियल ,पंगोली chownk, डिफ़ेन्स रोड ,जट सबा ,अवतार कलेर, , Mamun Chownk, सिम्बल Chownk , ब्राह्मण सबा आदि शहरों व गांवों से गुजरी सभी जगह के लोगों ने रथयात्रा का गर्मजोशी के स्वागत किया । इस दौरान दविंदर सिंह दर्शी , डिंपल राणा , अनिल चंदेल , एडवोकेट ए पी सिंह , शांतनु चौहान , राणा सिंह , राज कुमार राणा , विजय सिंह परिहार , रामवीर सिकरबाल , ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान , अनिल कुमार सिंह , रविंद्र विक्की , बिट्टा काटल , आशु राणा , विक्रम बिकु , शमशेर बिटु , रजेस्वर , सजन सिंह , राजवीर सिंह , पूरण , डीएस राणा संत सिंह राणा एवं सुरेंद्र कटोच आदि शामिल थे।
UP News : जिसे तिरंगे से प्यार नहीं, उसे देश मे रहने का अधिकार नहीं : राजा भइया
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 09:46 PM
Noida : नोएडा। हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भइया ने कहा है कि जिसे तिरंगे से प्यार नहीं है उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है।
प्रेसवार्ता कर राजाजिसे तिरंगे से प्यार नही उसे देश मे रहने का अधिकार नहीं : राजा भइया ने कहा कि घर-घर तिरंगा हर घर तिरंगा एक मुहिम नहीं बल्कि देश भक्ति के प्रति हर देशवासी का जूनून है। ज़ब हम तिरंगे कों देखते है तो चाहें किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले हों दिल में देश प्रेम और देश भक्ति की एक भावना जागृत हो उठती है। झंडे में ऊपर केसरिया रंग हमें उन तमाम शहीदों की शाहादत याद कराता है जिन्होंने अपने खून से बलिदान देकर देश की रक्षा की है। बीच में सफ़ेद रंग हमें अमन और शांति की प्रेरणा देता है और नीचे हरा रंग देश की हरियाली और हमारा पेट भरने बाले किसानों की याद दिलाता है।
इस झंडे में हमें एकता में अनेकता का भाव नजर आता है। ज़ब इस तिरंगे में किसी मृत सैनिक का बलिदानी शरीर लिपट कर आता है तो उसे देख कर हमारे अंदर भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा जग उठता है। ज़ब तिरंगे को हम लहरता हुआ देखते है तो सीना गर्भ से चौड़ा हों जाता है।
राजा भईया ने देश के सभी नागरिकों से अपील भी कि है कि वह आने वाले पंद्रह अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जरुर फहराये ताकी हमारे बच्चों को आने वाली नौजवान पीढ़ी को भी एक सीख और तिरंगे के प्रति सम्मान की सोच मिल सके! साथ ही उन्होंने कहा की जो ब्यक्ति पंद्रह अगस्त को अपने यहाँ तिरंगा नही लगाएगा उससे यह स्पष्ट संदेह जायेगा की उसे हमारे देश की आना बान और शान तिरंगे से प्यार नही और जिसे तिरंगे से प्यार नही उसे इस देश मे रहने का अधिकार नहीं।
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भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 09:46 PM
Noida : नोएडा। हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भइया ने कहा है कि जिसे तिरंगे से प्यार नहीं है उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है।
प्रेसवार्ता कर राजाजिसे तिरंगे से प्यार नही उसे देश मे रहने का अधिकार नहीं : राजा भइया ने कहा कि घर-घर तिरंगा हर घर तिरंगा एक मुहिम नहीं बल्कि देश भक्ति के प्रति हर देशवासी का जूनून है। ज़ब हम तिरंगे कों देखते है तो चाहें किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले हों दिल में देश प्रेम और देश भक्ति की एक भावना जागृत हो उठती है। झंडे में ऊपर केसरिया रंग हमें उन तमाम शहीदों की शाहादत याद कराता है जिन्होंने अपने खून से बलिदान देकर देश की रक्षा की है। बीच में सफ़ेद रंग हमें अमन और शांति की प्रेरणा देता है और नीचे हरा रंग देश की हरियाली और हमारा पेट भरने बाले किसानों की याद दिलाता है।
इस झंडे में हमें एकता में अनेकता का भाव नजर आता है। ज़ब इस तिरंगे में किसी मृत सैनिक का बलिदानी शरीर लिपट कर आता है तो उसे देख कर हमारे अंदर भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा जग उठता है। ज़ब तिरंगे को हम लहरता हुआ देखते है तो सीना गर्भ से चौड़ा हों जाता है।
राजा भईया ने देश के सभी नागरिकों से अपील भी कि है कि वह आने वाले पंद्रह अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जरुर फहराये ताकी हमारे बच्चों को आने वाली नौजवान पीढ़ी को भी एक सीख और तिरंगे के प्रति सम्मान की सोच मिल सके! साथ ही उन्होंने कहा की जो ब्यक्ति पंद्रह अगस्त को अपने यहाँ तिरंगा नही लगाएगा उससे यह स्पष्ट संदेह जायेगा की उसे हमारे देश की आना बान और शान तिरंगे से प्यार नही और जिसे तिरंगे से प्यार नही उसे इस देश मे रहने का अधिकार नहीं।
Nupur Sharma : भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Nupur Sharma News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 05:40 AM
New Delhi : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के आरोपों में फंसी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब इन सभी एफआईआर पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की एफआईआर में भी जारी रहेगा।
कोर्ट ने पैगंबर विवाद से जुड़े नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ अगस्त को पत्रकार नाविका कुमार को राहत दी थी। अदालत ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस शो को लेकर भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर पर भी यह छूट कायम रहेगी और नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन राज्यों में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नूपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि, तब कोर्ट ने नुपुर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 05:40 AM
New Delhi : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के आरोपों में फंसी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब इन सभी एफआईआर पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की एफआईआर में भी जारी रहेगा।
कोर्ट ने पैगंबर विवाद से जुड़े नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ अगस्त को पत्रकार नाविका कुमार को राहत दी थी। अदालत ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस शो को लेकर भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर पर भी यह छूट कायम रहेगी और नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन राज्यों में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नूपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि, तब कोर्ट ने नुपुर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।