अब ट्रेन में भी सामान के लिए लागू होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की निर्धारित सीमा लागू की जाएगी। अब ट्रेन में भी विमानों की तरह सामान की निर्धारित सीमा तय कर दी गई है। तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह नई व्यवस्था उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने वाली मशीनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन मशीनों से यात्रियों के सामान का वजन मापा जाएगा। अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाएगा, तो उसे अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना भरना होगा। अग्रिम बुकिंग में भी अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क लिया जा सकता है। Uttar Pradesh Samachar
कहाँ लागू होगी नई व्यवस्था ?
उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। यह व्यवस्था प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू होगी। इन स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं। जल्द ही इन सभी स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जिनके जरिए यात्रियों का सामान तौला और जांचा जाएगा। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि केवल वजन ही नहीं, बल्कि सामान का साइज भी देखा जाएगा। यदि किसी का लगेज तय सीमा से कम वजन का है लेकिन ज्यादा जगह घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस जुर्माने की दर सामान्य चार्ज से अधिक होगी।
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कोच के हिसाब से लगेज की सीमा
नई नियमावली के अनुसार, यात्रियों के कोच के आधार पर सामान की सीमा तय की गई है। फर्स्ट एसी यात्रियों के लिए 70 किलो तक, सेकंड एसी के लिए 50 किलो, थर्ड एसी के लिए 40 किलो, स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो और जनरल/सेकंड सिटिंग यात्रियों के लिए 35 किलो तक सामान की अनुमति होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि किसी यात्री को अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता हो, तो वह इसे पहले से बुकिंग कर सकता है, जिससे यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। Uttar Pradesh Samachar
उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की निर्धारित सीमा लागू की जाएगी। अब ट्रेन में भी विमानों की तरह सामान की निर्धारित सीमा तय कर दी गई है। तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह नई व्यवस्था उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने वाली मशीनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन मशीनों से यात्रियों के सामान का वजन मापा जाएगा। अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाएगा, तो उसे अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना भरना होगा। अग्रिम बुकिंग में भी अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क लिया जा सकता है। Uttar Pradesh Samachar
कहाँ लागू होगी नई व्यवस्था ?
उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। यह व्यवस्था प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू होगी। इन स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं। जल्द ही इन सभी स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जिनके जरिए यात्रियों का सामान तौला और जांचा जाएगा। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि केवल वजन ही नहीं, बल्कि सामान का साइज भी देखा जाएगा। यदि किसी का लगेज तय सीमा से कम वजन का है लेकिन ज्यादा जगह घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस जुर्माने की दर सामान्य चार्ज से अधिक होगी।
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कोच के हिसाब से लगेज की सीमा
नई नियमावली के अनुसार, यात्रियों के कोच के आधार पर सामान की सीमा तय की गई है। फर्स्ट एसी यात्रियों के लिए 70 किलो तक, सेकंड एसी के लिए 50 किलो, थर्ड एसी के लिए 40 किलो, स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो और जनरल/सेकंड सिटिंग यात्रियों के लिए 35 किलो तक सामान की अनुमति होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि किसी यात्री को अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता हो, तो वह इसे पहले से बुकिंग कर सकता है, जिससे यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। Uttar Pradesh Samachar







