Thursday, 10 April 2025

Nagar Nikay Chunav : नगर निकाय चुनाव: ओबीसी को आरक्षण के लिए आयोग का गठन

Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद योगी सरकार…

Nagar Nikay Chunav : नगर निकाय चुनाव: ओबीसी को आरक्षण के लिए आयोग का गठन

Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद योगी सरकार ने अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया है। यूपी शासन की ओर से इससे संबंधित बयान जारी किया गया है। आयोग में 5 सदस्यों को जगह मिली है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे।

Nagar Nikay Chunav 2023

आपको बता दें कि कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।

इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया। हालांकि अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्‍य सरकार ने कहा कि इस मामले में आयोग गठित कर ‘ट्रिपल टेस्ट’ के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके उपरांत ही नगर निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। सरकार की ओर कहा गया कि यदि जरूरी हुआ तो उच्चतम न्यायालय में भी सरकार अपील करेगी।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा जबकि सरकार ने अभी तक इस चुनाव के लिए जो सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की थी उन्हें सीटें सामान्‍य श्रेणी के लिए मान कर अधिसूचना जारी की जाए।

राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौरों, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव/आपत्तियां मिलने के दो दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने पांच दिसंबर के अपने मसौदे में नगर निगमों की चार महापौर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की थीं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ एवं प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीट आरक्षित की गई थीं जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीट आरक्षित थीं। राज्य की 545 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गईं 147 सीट में इस वर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष की 49 सीट आरक्षित की गई थीं।

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