UP News : उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर अब दुकनदारों और ठेलेवालों को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं। SC के फैसले के बाद यूपी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस संबध में योगी सरकार को एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जारिए सरकार को सफाई देना था आखिर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी क्यों किया गया?
‘सभी की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार’
आपको बता दें कि सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि यह आदेश शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए दिया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया, कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि गलती से भी कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं को नुकसान न पहुंचे और शांति बनी रहे।
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साथ ही योगी सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नेमप्लेट का आदेश पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के हित में जारी किया गया था, जिसमें सालाना 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िये भाग लेते हैं। 17 जुलाई 2024 का यह आदेश कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए कमिश्नर सहारनपुर मंडल की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2024 को हुई बैठक पर आधारित था।
याचिका खारिज करने की अपील की
बता दें कि यूपी सरकार ने नेम प्लेट आदेश के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया और अदालत से याचिकाओं को खारिज करने की अपील की है। सरकार ने कहा, याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं है और तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है। इन याचिकाओं को अदालत को खारिज करना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी का मामला है और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया। UP News
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