Delhi News: दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी के कई नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय(ED) की तलवार लटक रही है। जिनमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) का भी नाम है।
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि आप पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है, इसमें अमानतुल्ला खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ED के सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि वह ED की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। विधायक होने के आधार पर वह छूट की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर है। इससे् पहले आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने एक आरोप पत्र जारी किया था, इसमें पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें अमानतुल्लाह खान के तीन कथित सहयोगी- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।
ईडी की नोटिस पर नहीं पेश हुए थे अमानतुल्लाह
बता दें कि ईडी की नोटिस पर आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी, सेशन कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी हैं। इस बारें में ईडी ने कहा था कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए कथित नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई। उस समय अमानतुल्लाह खान बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। ईडी ने कहा है कि छापे के दौरान फिजिकल और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई सामग्रियां जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अमानतुल्लाह को शमिल होने का सकेंत करती है। Delhi News
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