Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि जांच में अधोमानक पाए गए दो दवाओं के मामले में कंपनी के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दो लोगों के खिलाफ मकदमा दायर किया गया है। दरअसल आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है।
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ये दो दवाएं है शामिल
जिनमें से 2 एंटीबीओटीक टेबलेट जांच में अधोमानक पायी गयी। अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है। जिसकी विवेचना कर moxfaith टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और Moxaveri टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश और उनके जि़म्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय गौतमबुद्धनगर में वाद दायर किया गया है। Noida News
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