Sunday, 10 November 2024

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला, दो प्लॉट जोड़कर बनाएं घर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का एक खास विभाग उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। आवास विकास परिषद ने अपने…

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला, दो प्लॉट जोड़कर बनाएं घर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का एक खास विभाग उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। आवास विकास परिषद ने अपने आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 30 नए फैसले लिए हैं। परिषद के सबसे बड़े फैसले की पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला।

यह है बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अब आवंटी दो प्लॉट एक साथ जोडक़र उस प्लॉट पर अपना घर बना सकता है। दो प्लॉट आपस में जोडक़र घर बनाने के लिए मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा। इतना ही नहीं कॉमर्शियल प्लॉट के मामले में तो बड़ा फैसला यह किया गया है कि पांच प्लॉट एक साथ जोडक़र बड़े से बड़ा कॉमर्शियल हब बनाया जा सकता है। पांच प्लॉट जोडक़र भवन बनाने पर भी बेहद मामूली सा शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के 30 बड़े फैसले बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 30 प्रस्ताव पास किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड में कुल 34 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 30 को स्वीकृति मिल गई। नए निर्णय के तहत अगर एक व्यक्ति दो प्लॉट लेता है तो उसे जोड़कर एक मकान बनाया जा सकेगा। आवासीय के लिए 2% शुल्क देंना होगा। वहीं, चार भूखंड जोड़कर व्यावसायिक भवन बनाया जा सकेगा। इसके लिए 5% शुल्क निर्धारित किया गया है।सरकारी कर्मियों को 50% रकम जमा करने पर फ्लैट पर कब्जा दिया जाएगा। इसका लाभ निगम और अर्धसरकारी कर्मियों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि 70% रकम जमा करने पर सेवानिवृत्तकर्मी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

एक व्यक्ति भी लगा सकेगा बोली UP News

बैठक में निर्णय हुआ कि किसी भूखंड के लिए 10 से ज्यादा नीलामी विज्ञापन के बाद भी हर बार एक ही व्यक्ति आता है तो उसे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। नए नियम के तहत किसी भूखंड की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी होगा, इसके बाव उसकी नीलामी कर दी जाएगी। पूर्व एक व्यक्ति के बोली लगाने पर भूखंड की नीलामी निरस्त कर दी जाती थी। इसके साथ बैठक में 15 मीटर से ऊंचे टावर का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने पर भी सहमति बनी है। नए आवेदकों पर यह नियम लागू होगा। परिषद की ओर से आईआईटी के विशेषज्ञों से ऑडिट कराया जाए इसके बाद ही कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी होगा।

मेरठ में मांगी अनुमति

मेरठ में लिसाड़ी योजना शुरू करने के लिए शासन से अनुमति मांगने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। और परिषद ने इसके लिए जमीन खरीद ली है। करीब साढ़े पांच एकड़ में कम इस योजना को विकसित किया जाएगा। इसमें बहुमंजिला इमारत बनाने की सहमति बनी है।

पुलिस खरीदेगी जमीन

पिछले 42 साल से मेरठ में परिषद की 12 दुकानों और एक ऑफिस कांप्लेक्स पर पुलिस का कब्जा था। इसका किराया भी नहीं रीद दिया जा रहा था। परिषद ने पुलिस विभाग से मनि इस मुद्दे पर बात की गई। इसके बाद पुलिस विभाग ने वर्तमान सर्किल रेट से सभी दुकानों और ऑफिस कांप्लेक्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा। इसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। UP News

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